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3 तलाक पीड़ित महिलाओं को मुआवजा मिले: इन्द्रेश कुमार

22 अगस्त को देश के उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए तीन तलाक़ को असंवैधानिक करार दे दिया था. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक़ मामले पर छः महीने तक बैन भी लगाया था. सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक़ पर फैसला सुनाते हुए मामले पर 6 महीने की रोक लगा दी थी. कोर्ट में पांच में से तीन जजों ने तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया था.

3 तलाक पीड़ित महिलाओं को मुआवजा मिले:

तीन तलाक ख़त्म करने को लेकर आ सकता है बिल:

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