जानें फास्टैग वाहनों से संबंधित RTO के नए नियम।

1 जनवरी से टोल प्लाजा से गुजरने वाले चार पहिया वाहनों पर फास्टैग जरूरी है। ऐसे में बिना फास्टैग वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर 25 दिसंबर से रोक लगा दी जाएगी। इस संबंध में आरटीओ ने बुधवार को डीलरों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

आरटीओ प्रशासन रामफेर द्विवेदी बताते हैं कि सभी चार पहिया वाहनों में फास्टैग अनिवार्य होगा। साथ ही चेकिंग दल वाहन चालकों को फास्टैग लगवाने के लिए चेतावनी भी देंगे। उन्होंने बताया कि लखनऊ आरटीओ कार्यालय में हर प्रकार के चार पहिया पंजीकृत वाहनों की संख्या छह लाख के पार है। इनमें सवा लाख के करीब वाहन चलन में नहीं हैं। उधर, डेढ़ लाख व्यावसायिक वाहन हैं और तीन लाख से ऊपर निजी वाहनों का रजिस्ट्रेशन है। इनमें मात्र 25 फीसदी वाहनों में ही फास्टैग लगे हैं।

बिना फास्टैग वाहनों को टोल टैक्स में नहीं मिलेगी छूट
नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर बिना फास्टैग लगे वाहन को टोल टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। नए नियम के तहत यदि वाहन चालक 24 घंटे के भीतर लौट रहे हैं और फास्टैग वाहन पर लगा है तो टोल टैक्स में 50 फीसदी छूट मिलेगी। यानी एक तरफ का टोल टैक्स माफ हो जाएगा।

एनएचएआई के परियोजना निदेशक एनएन गिरि ने बताया कि ऐसा फास्टैग सिस्टम के प्रति वाहन स्वामियों को आकर्षित करने के लिए किया गया है। इसके पीछे डिजिटल कैशलेस प्रणाली को पूरी तरह लागू करने की भी सोच है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने एक जनवरी से सभी वाहनों पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। वर्तमान में लखनऊ के निगोहां और इटौंजा टोल प्लाजा पर एक-एक कैश लेन है। उन्होंने कहा कि वाहन मालिक ऑनलाइन www.fastag.org आवेदन कर सकता है।

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