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बालिका से रेप और हत्या में आजीवन कारावास की सजा

बालिका से रेप और हत्या में आजीवन कारावास की सजा

हरदोई।

बालिका से रेप और हत्या में आजीवन कारावास की सजा
-जज ने आरोपी पर 85 हजार का जुर्माना भी लगाया है
-जुर्माना की धनराशि जमा होने पर 80 फ़ीसदी मृतका के पिता को देने का आदेश
-अपर सत्र न्यायाधीश हेमेंद्र कुमार सिंह ने सुनाया फैसला
-मल्लावां थाना क्षेत्र के कंथरी गांव निवासी विनोद कुमार चौरसिया को सजा
-एक बालिका को बहाने अपने साथ ले जाकर उससे रेप कर की थी उसकी हत्या
-गांव में एक शादी समारोह में गई थी बालिका जहां से नही आई थी वापस

Manoj

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