उत्तर प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार अपनों को राबड़ी मलाई बांटने की तैयारी कर चुकी है। प्रदेश ने पीआरओ के 33 पदों के लिए जीओ जारी किया है। जीओ के अनुसार प्रवक्ता उप मुख्यमंत्री और मंत्री को ही मिलेंगे। जीओ जारी होने के बाद विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि अब मंत्री अपनों कि शिफारिश करके ये तैनाती करवाएंगे।
पीआरओ के 33 पदों के लिए जीओ जारी होने के बाद चर्चा का बाजार गरम
- पीआरओ के 33 पदों के लिए जीओ जारी होने के बाद चर्चाओं का बाजार गरम हो गया है।
- विपक्षियों ने भाजपा को घेरने का मन बना लिया है।
- प्रमुख सचिव महेश कुमार गुप्ता द्वारा ये जीओ जारी किया गया है।
- जीओ के मुताबिक, तात्कालिक प्रभाव से उपमुख्यमंत्री,
- मंत्री और राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के साथ जनसंपर्क अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में व्यवस्था की गई है।
- वर्तमान में उपमुख्यमंत्री, मंत्री, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
- की कुल संख्या के ध्यान में रखते हुए जनसंपर्क अधिकारी के 33 अस्थाई संवर्गीय पदों का सृजन किया जाता है।
- जनसंपर्क अधिकारी के पद पर नियुक्ति के उपरांत संबंधित व्यक्ति को प्रतिमाह 65000 रुपये की नियत धनराशी देय होगी।
- इसके अतिरिक्त कोई अन्य भत्ता वह वार्षिक वेतन इत्यादि देय नहीं होगा।
- तैनाती की अवधि में संबंधित जनपद संपर्क अधिकारी द्वारा यात्रा किए जाने की स्थिति में-
- उसे अनुभाग अधिकारी को अनुमान्य टीए/डीए के समान ही देय होगा।
- जनसंपर्क अधिकारी के पद पर तैनाती की अवधि में संबंधित व्यक्ति को कुल 14 दिनों का आकस्मिक अवकाश अनुमान्य होगा।
- इसके अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश इत्यादि अनुमान नहीं होगा। उक्त के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमान्य नहीं होगी।
- जनसंपर्क अधिकारी के पद पर तैनात किए जाने वाले व्यक्ति की अनुशंसा संबंधित उप मुख्यमंत्री,
- मंत्री, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा किया जाएगा।
- उनकी अनुशंसा के आलोक में ही संबंधित व्यक्ति को नियुक्ति प्रदान किए जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- जैसे-जैसे जनसंपर्क अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में अनुरोध पत्र प्राप्त होंगे।
- सचिवालय प्रशासन द्वारा विभाग द्वारा इस संबंध में औपचारिक आदेश निर्गत किया जाएगा।
- उपर्युक्त व्यवस्था के क्रम में जनसंपर्क अधिकारी के पद पर नियुक्त किए गए व्यक्ति की सेवाएं नितांत अस्थाई होंगी।
- ये सेवाएं बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती हैं।
- इनकी सेवाएं पूर्णता संबंधित उप मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्य मंत्री की स्वेच्छा पर है तथा उनके मंत्रीकाल तक ही सीमित होगी।
- उसके उपरांत यथास्थिति उनकी सेवाएं सोता समाप्त समझी जाएंगी।
- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 की आवश्यक के अनुदान संख्या 78 लेखा शीर्षक 2052 सचिवालय सामान्य सेवाएं,
- 09 सचिवालय 03 सचिवालय के अंतर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जाएगा।
- यह आदेश वित्त विभाग के शासकीय पंजीकरण संख्या ई-5-1079/10 2017 दिनांक 22 दिसंबर 2017 में प्राप्त,
- उनकी सहमत के निर्गत किया जा रहा है।
- प्रश्नगत जनसंपर्क अधिकारी के 33 स्थाई एवं निःसंवर्गीय पदों 65000 रूपये प्रतिमाह के नियत वेतन के,
- आदेश निर्गत होने की तिथि 28 फरवरी तक आयोजित किए जाते हैं।


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Sudhir Kumar
I am currently working as State Crime Reporter @uttarpradesh.org. I am an avid reader and always wants to learn new things and techniques. I associated with the print, electronic media and digital media for many years.