प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज सीएम योगी की अध्य़क्षता में कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी. इस कैबिनेट मीटिंग में सभी मंत्रियों की मौजूदगी में प्रस्तावों पर मुहर लगी है. इस बैठक के बाद पास हुए प्रस्तावों की जानकारी सरकार के प्रवक्ता ने दी.
कैबिनेट में पारित हुए प्रस्ताव:
- नगर पालिकाओं में अधीनस्थ कर्मचारियों की नियुक्ति सम्बंधी संसोधन प्रस्ताव को मंजूरी
- अधिशासी अधिकारियों को मिलेगा भर्ती करने का अधिकार
- भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर कार्य में लाइसेंसी कंपनी द्वारा पुनर्निर्माण कार्य कराने का प्रस्ताव पास
- दैवीय आपदा से प्रभावित गरीब ग्रामीण परिवारों को जिनके आवास का नुकसान हुआ है उनको मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से मुफ्त आवास देने का प्रस्ताव पास, वनटांगिया और मुसर जाति के लोगों को मिलेगा लाभ
- बलिया में 400 केवी बिजली उपकेंद्र के निर्माण को मंजूरी
- 2018-19 के शैक्षिक सत्र में कक्षा 1 से 8 के लिए किताबों के प्रिन्टिंग और पब्लिकेशन नीति को मंजूरी मिली, पल्प युक्त पेपर का होगा इस्तेमाल
- परिवहन विभाग में स्पीड कंट्रोल डिवाइस लगाने के लिए लिए गए पूर्व कैबिनेट के निर्णय को निरस्त करने का प्रस्ताव पास
- 16-02-2016 कैबिनेट बैठक में स्पीड गवर्नर लगाने का प्राविधान किया गया था, इसमें वेंडर का चयन नही हो सका था, परिवहन यानों में लगना था स्पीड कंट्रोल डिवाइस
- शहीदों के परिजनों को सरकारी नौकरियों में जगह दिए जाने का प्रस्ताव पास
पिछली कैबिनेट में पारित हुए प्रस्ताव:
राष्ट्रीय मार्गों के लिए अम्ब्रेला स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट का प्रस्ताव को मिली मंजूरी. ओबरा तापीय परियोजना इकाई संख्या 8 के RND का आंशिक कार्य निरस्त करने का प्रस्ताव. इस इकाई के पुराने हो चुके नॉन रिहीट बॉयलर बन्द होंगे. 24 जिलों में लोक अदालत के स्थापना के प्रस्ताव को मिली मंजूरी. अम्बेडकरनगर, भदोही, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फ़िरोज़ाबाद, गौतमबुद्धनगर, गाजीपुर, हमीरपुर, जालौन, जौनपुर, अमरोहा, कौशाम्बी, लखीमपुर, हाथरस, महाराजगंज, महोबा, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, औरैया, बागपत, संतकबीरनगर, कासगंज में लोक अदालत स्थापना का प्रस्ताव संयुक्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 24 ( क ) के संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट से पास