उत्तर प्रदेश में स्टांप ड्यूटी (Stamp duty) की दरों में बड़े फेरबदल की तैयारी है। इसके मुताबिक, फ्लैट या जमीन खरीदने के लिए बिल्डर को अडवांस देते वक्त पूरी रकम का दो फीसदी स्टांप ड्यूटी चुकाना होगा। इसी तरह एलडीए से नक्शा पास करवाने के लिए बैनामे की तरह स्टांप ड्यूटी जमा करनी होगी।

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बैनामे की नकल के लिए 100 रुपये

  • पहले संपत्ति पर बैंक से लोन लेने पर 10 रुपये का स्टांप लगता था।
  • संशोधन के बाद 100 रुपये का स्टांप लगाना होगा।
  • इसी तरह संपत्ति के बैनामे के दस्तावेज की नकल के लिए 10 रुपये के बजाय 100 रुपये जमा करने का प्रस्ताव है।

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गिफ्ट में संपत्ति देने पर 1000 रूपये

  • स्टांप ऐक्ट में संशोधन के बाद कई मामलों में राहत भी मिलेगी। अगर पिता या मां अपने बेटे-बेटी को संपत्ति उपहार स्वरूप देंगे तो सिर्फ 1000 रुपये स्टांप ड्यूटी देनी होगी। अभी बैनामे के बराबर स्टांप ड्यूटी देने का प्रावधान है।

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गोदनामे के लिए 1000 रूपये

  • संतान गोद लेने के लिए अभी 100 रुपये की स्टांप ड्यूटी लगती थी। इसे बढ़ाकर एक हजार रुपये करने की तैयारी है।

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विज्ञापन पर भी स्टांप ड्यूटी

  • कोई भी कंपनी, एजेंसी या विज्ञापनदाता टीवी, रेडियो, सिनेमा हाल व केबल टीवी से विज्ञापन का एग्रीमेंट करेगा तो उसे भी स्टांप ड्यूटी देनी होगी।
  • इसका शुल्क 50 पैसे प्रति 100 रुपये प्रस्तावित है।

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  • अखबारों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को इससे बाहर रखा जाएगा।
  • इस संबंध में एआईजी स्टांप एसके त्रिपाठी ने बताया कि स्टांप ऐक्ट में संशोधन की तैयारी है।
  • रिपोर्ट शासन को भेजी जा चुकी है।
  • कैबिनेट की स्वीकृति के बाद इसे (Stamp duty) लागू कर दिया जाएगा।

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