मथुरा-श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामला Update:-

मथुरा-

श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामला, मनीष यादव के दावे में 3 अक्टूबर ,और अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह के दावे पर मिली 26 सितंबर की तारीख ।

श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए कोर्ट में अब तक 12 दावे दायर हो चुके हैं ।जिनमें से 2 दावों पर आज मथुरा कोर्ट में सुनवाई की तारीख थी ।

अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह और लॉ की छात्राओं ने इस दावे को 92 सीपीसी के तहत दायर किया था ,जिसमें श्री कृष्ण जन्म भूमि से संबंधित सभी दावों को एकजुट करके एक साथ सुनवाई की मांग रखी है ।आज एडीजे सप्तम कोर्ट में इस दावे पर सुनवाई हुई । और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान की तरफ से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई गई, और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान के अधिवक्ता मुकेश खंडेलवाल ने न्यायालय से निवेदन किया के सभी पिटिशनो की प्रति श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान को उपलब्ध कराई जाएं, साथ ही न्यायालय ने कहा कि मुख्य प्रार्थना पत्र में सभी पक्षकारों को पक्ष नहीं बनाया गया है, न्यायालय ने कहा कि सभी को इसमें पक्षकार बनाया जाए और सुनवाई के लिए न्यायालय ने 26 सितंबर की तारीख तय कर दी है ।
दूसरा दावा मनीष यादव का था जिसमें हाईकोर्ट ने सर्वे के प्रार्थना पत्र का 4 माह में सुनवाई कर निस्तारण का आदेश दिया था इस दावे में आज सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में होनी थी लेकिन सिविल जज सीनियर डिविजन के अवकाश पर होने के चलते सुनवाई को 3 अक्टूबर के लिए टाल दिया गया ।

बाईट- मुकेश खंडेलवाल -अधिवक्ता श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान

बाईट- वादी अधिवक्ता -शैलेंद्र सिंह,

Report:- Jay

UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें