इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अखिलेश सरकार के 17 ओबीसी जातियों को एसटी में शामिल करने के आदेश पर रोक लगा दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है।

प्रदेश और केंद्र के लिए कोर्ट के फैसले पर मायावती की सराहना

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अखिलेश सरकार के 17 ओबीसी जातियों को एसटी में शामिल करने के आदेश पर रोक लगा दी है।
  • वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह बजट में चुनावी राज्यों के लिए किसी योजना का ऐलान नहीं करेगी।
  • बसपा सुप्रीमो मायावती ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों का स्वागत किया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अखिलेश के फैसले पर लगाई रोक

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ओबीसी की सत्रह जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने के सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है।
  • सरकार ने हाल में ओबीसी की कहार-कुम्हार, मांझी, गोंड, प्रजापति, राजभर सहित सत्रह जातियों को,
  • एससी कैटेगरी में शामिल करने का जीओ जारी किया था।
  • गोरखपुर की एक संस्था ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी।
  • इसमें सरकार के आदेश को रद्द किये जाने की मांग की गई थी।
  • याचिका में कहा गया कि सरकार को इस तरह के आदेश देने का अधिकार ही नहीं है,
  • सिर्फ संसद में क़ानून बनाकर ही किसी जाति को एससी कैटेगरी में शामिल किया जा सकता है।
  • याचिका पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है।

प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट का निर्देश

  • हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया इन जातियों के जाति प्रमाण पत्र जारी करने पर तुरंत से रोक लगाई जाएं।
  • साथ ही इस संबंध में सभी जिलों के डीएम को तत्काल सर्कुलर जारी करने का भी आदेश दिया है।

 

UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें