उत्तर प्रदेश में अवैध खनन एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, जिस पर पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा अत्याधिक ध्यान नहीं दिया गया था, वहीँ बीते यूपी चुनाव के बाद भाजपा सरकार ने खनन पर अल्पकालिक प्रतिबन्ध लगा दिया था।
योगी सरकार ने दिया माइनिंग के आदेश:
- उत्तर प्रदेश में बहुतायत तौर पर हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए CM योगी ने खनन पर अल्पकालिक प्रतिबन्ध लगाया था।
- जिसके बाद योगी सरकार ने खनन का अप्ल्कालिक प्रतिबन्ध हटा दिया है।
- योगी सरकार ने सूबे में खनन शुरू करने के लिए 2 मई का दिन चुना है।
- खनन के परमिट 2 मई से मिलने शुरू हो जायेंगे।
- साथ ही खनन के लिए निविदा का आवंटन ई-टेंडरिंग के माध्यम से किया जायेगा।
- ई-टेंडरिंग का विकल्प कार्य में पारदर्शिता के लिए चुना गया है।
- आदेश के बाद प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारियों सम्बंधित पत्र भेज दिया गया है।
- साथ खनन का यह आदेश अपर मुख्य सचिव राज प्रताप सिंह ने जारी किया था।
अनुज्ञा पत्र की अवधि 6 माह:
- योगी सरकार ने सूबे में खनन करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
- जिसके बाद ई-टेंडरिंग के माध्यम से अनुज्ञा पत्र दिया जायेगा।
- इस खनन अनुज्ञा पत्र की अवधि 6 माह की होगी।
- इसके साथ ही मानसून के चलते जुलाई, अगस्त और सितम्बर माह में खनन नहीं किया जायेगा।
- साथ ही मानसून की वजह से बाधित अवधि का विस्तार भी सरकार नहीं करेगी।
- 2 मई से 7 कार्यदिवस के भीतर निविदा प्राप्त करनी होगी।
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