सुल्तानपुर में भी बढ़ी एम एल ए आजम खान की मुश्किलें
सेशन कोर्ट ने जारी की सपा MLA और DM सुल्तानपुर को नोटिस, 14 जून को होगी मामले की सुनवाई
पूर्व कैबिनेट मंत्री व रामपुर से सपा विधायक आजम खान पर कई मामले दर्ज हैं। फिलवक्त वो जेल में निरुद्ध हैं। इस बीच उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब सुल्तानपुर की सेशन कोर्ट ने आठ वर्ष पूर्व उनके द्वारा दिए गए एक विवादित बयान को लेकर उन्हे नोटिस जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने डीएम सुल्तानपुर को भी नोटिस दिया है। मामले में 14 जून को अगली सुनवाई होगी।
कोतवाली नगर क्षेत्र का निवासी है परिवादी
बता दें कि जौहर विश्वविद्यालय में मुलायम सिंह यादव के जन्मोत्सव पर आजम खान ने भव्य आयोजन किया था। आरोप के मुताबिक मीडिया कर्मियों के जरिए खर्च का ब्यौरा पूछने पर उन्होंने कहा था कि तालिबानी संगठन फंड से अनुदान मिला है। 22 नवम्बर 2014 को उनका यह बयान समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था। आजम खान के विवादित बयान को अखबारों में पढ़ने के बाद उससे क्षुब्ध होकर सुल्तानपुर के कोतवाली नगर थाना अंतर्गत शिवपुरी निवासी ज्ञानेंद्र तिवारी ने एक परिवाद कोर्ट में दायर किया था।
2016 में खारिज हो गया था परिवाद
कोर्ट में परिवाद दाखिल करते हुए ज्ञानेंद्र ने कहा था कि आजम खान का यह बयान देश-समाज के लिए घातक है उन्हें तलब कर दण्डित किये जाने की उसने मांग की थी। इस मामले में परिवादी ज्ञानेंद्र तिवारी का बयान दर्ज होने के बाद अन्य साक्षियों के बयान में पत्रावली चल रही थी।तारीख पर पैरवी न होने की वजह से 4 जनवरी 2016 को तत्कालीन एसीजेएम-पंचम की कोर्ट ने परिवाद को निरस्त कर दिया था। परिवाद खारिज होने के करीब छह साल बाद ज्ञानेंद्र ने कोर्ट के जरिए निरस्त करने के सम्बन्धी हुए आदेश को जिला जज की अदालत में चुनौती दी।
पूर्व अधिवक्ता ने नहीं दी सूचना
उसने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पूर्व अधिवक्ता के जरिये सही सूचना न देने की बात कहकर निगरानी पेश करने में देरी को आधार बताया। ज्ञानेंद्र ने अपने नये अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय के माध्यम से जिला जज की अदालत में फौजदारी निगरानी दाखिल कर मजिस्ट्रेट कोर्ट आदेश को निरस्त कर पुनः विधि अनुसार सुनवाई करने की मांग किया। जिसके बाद अब सेशन कोर्ट के जज राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने पूर्व मंत्री आजम खान व सुलतानपुर के जिलाधिकारी को नोटिस भेजने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 14 जून को होगी।
Report – Gyanendra