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उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के चार चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, जिसके तहत सभी दल अन्य चरणों के चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में सूबे की कौमी एकता दल के विधायक माफिया मुख़्तार अंसारी के चुनाव प्रचार अभियान को लेकर दी जाने वाली पैरोल पर सोमवार 17 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।
अगले पेज पर देखें मुख़्तार अंसारी की पैरोल पर दिल्ली का हाई कोर्ट का फैसला:
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दिल्ली हाई कोर्ट में हुई सुनवाई:
- उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के चार चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं।
- वहीँ सभी दल अन्य चरणों के चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं।
- इसके साथ ही चुनाव प्रचार अभियान के तहत माफिया मुख़्तार अंसारी को पैरोल दी गयी थी।
- जिस पर बाद में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गयी थी।
- मुख़्तार अंसारी की पैरोल की रोक पर दिल्ली हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई।
- दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख़्तार अंसारी की पैरोल की याचिका को खारिज कर दिया है।
- गौरतलब है कि, मुख़्तार अंसारी को 17 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक की पैरोल दी गयी थी।
बहुजन समाज पार्टी को लगा झटका:
- सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख़्तार अंसारी की पैरोल की याचिका को खारिज कर दिया है।
- इस फैसले के बाद सबसे ज्यादा झटका बहुजन समाज पार्टी को लगा है।
- जो मुख़्तार के बल पर पूर्वांचल में अन्य दलों का समीकरण बिगाड़ने के प्रयास में थी।
- गौरतलब है कि, यूपी चुनाव के मद्देनजर कौमी एकता दल ने बसपा में अपना विलय करा लिया था।
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Divyang Dixit
Journalist, Listener, Mother nature's son, progressive rock lover, Pedestrian, Proud Vegan, व्यंग्यकार