सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सरकारी आवासों में रह रहे पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास छोड़ना पड़ेगा। जिसके बाद इसका सीधा प्रभाव मायावती, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के साथ-साथ एनडी तिवारी, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह को भी सरकारी आवास छोड़ना पड़ेगा। इस मामले को लेकर अभी तक सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है मगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अब समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव काफी नाराज हो गए थे। इसके अलावा बसपा सुप्रीमों मायावती ने भी अपने सरकारी बंगले को कांशीराम विश्राम स्थल घोषित कर दिया था। इस बीच अपना सरकारी बँगला बचाने के लिए यूपी के एक पूर्व सीएम सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए हैं।

अखिलेश सरकार ने किया था कानून में संशोधन :

साल 2016 में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक एनजीओ की याचिका पर सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास खाली करने का निर्देश जारी किया था लेकिन तत्कालीन अखिलेश सरकार ने पुराने कानून में संशोधन कर UP मिनिस्टर सैलरी अलॉटमेंट एंड फैसिलिटी अमेंडमेंट एक्ट 2016 विधानसभा से पास करा लिया था और सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगले की सुविधा दिलवाई थी। करीब 2 साल बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट ने सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को बड़ा झटका देते हुए बंगला खाली करने को कहा है। बता दें कि इनमें से वर्तमान में यूपी के पूर्व कल्याण सिंह राजस्थान के राज्यपाल हैं जबकि राजनाथ सिंह केंद्रीय गृह मंत्री हैं। ऐसे में बँगला खाली करने का सीधा असर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमों मायावती पर होगा।

 

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मुलायम सिंह पहुंचे सुप्रीम कोर्ट :

सुप्रीम कोर्ट के सरकारी बंगला खाली करने के आदेश के खिलाफ उत्‍तर प्रदेश के पूर्व मुख्‍यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। मुलायम ने अपनी बढ़ती उम्र और कमजोरी का हवाला देते हुए सरकारी बंगले में रहने की छूट मांगी है। उन्‍होंने कहा कि बंगला खाली करने और नई जगह शिफ्ट होने के लिए उन्‍हें दो साल का वक्‍त दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक मुलायम की याचिका को मंजूर नहीं किया है। इसके पहले मुलायम सिंह अपना और अखिलेश यादव का बंगला बचाने के लिए 17 मई को उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ से मुलाकात कर चुके हैं।

 

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