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1 अक्टूबर से शुरू हो रहे खनन पर NGT ने लगाया अड़ंगा!

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के पहले दिन से ही प्रदेश में हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए खनन को बंद करा दिया था, जिसके बाद योगी सरकार ने अपनी कैबिनेट मीटिंग में नई खनन नीति को मंजूरी दे दी थी। इसी क्रम में सूबे की योगी सरकार ने प्रदेश में बंद खनन को नई खनन नियमावली के साथ 1 अक्टूबर से शुरू कराने की योजना बनायीं थी। जिसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(NGT) ने झटका(NGT stops mining) दे दिया है।

NGT ने ई-टेंडर पर लगायी रोक(NGT stops mining):

 

1 अक्टूबर से शुरू होने थे 200 खनन परमिट क्षेत्र(NGT stops mining):

  • योगी सरकार प्रदेश में 1 अक्टूबर से खनन को शुरू कराने वाली थी।
  • जिसके तहत 1 अक्टूबर से पूर्व में स्वीकृत खनन परमिट के 200 क्षेत्रों में खनन शुरू होना था।
  • खनन शुरू होने से बालू और मौरंग के दामों में भारी गिरावट आने वाली थी।

  • क्योंकि मौजूदा समय में बालू और मौरंग MP से मंगाया जा रहा है।
  • जिसके चलते यह काफी महंगा पड़ रहा है।

राज्य सरकार की नई खनन नियमावली(NGT stops mining):

  • योगी सरकार ने छठी कैबिनेट मीटिंग में अवैध खनन को रोकने के लिए नियमावली बनायी थी।
  • जिसके तहत खनन माइनिंग प्लान बनाने की योग्यता तय की गयी थी।
  • अब माइनिंग इंजीनियरिंग डिग्री धारक भी पात्र होंगे।

  • इसके अलावा भू-तत्व विषय के परास्नातक भी खनन माइनिंग प्लान बनायेंगे।
  • जिसके लिए सरकार ने डिग्री के साथ ही 5 साल का अनुभव भी अनिवार्य किया था।
  • इससे पहले भारतीय खान ब्यूरो से मान्यता प्राप्त संसथान माइनिंग की योजना बनाते थे।
  • इसके साथ ही योगी सरकार ने अवैध खनन के लिए मिलने वाली सजा में 20 गुना बढ़ोत्तरी कर दी है।
  • जिसके तहत 25 हजार के जुर्माने को बढ़ाकर 5 लाख किया गया है।
  • इसके साथ ही 6 महीने की सजा को भी बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया है।

भट्टा संचालकों को राहत(NGT stops mining):

  • मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट मीटिंग में ईंटा-भट्टा संचालकों को भी बड़ी राहत दी थी।
  • जिसके तहत अब भट्टा संचालकों को 24 फ़ीसदी 18 फ़ीसदी ही विलम्भ ब्याज दंड देना होगा।

सूबे में जारी है खनन माफियाओं को चिन्हित करने का काम(NGT stops mining):

  • योगी सरकार ने पहली कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव के बाद छठी कैबिनेट में खनन नियमावली को मंजूरी दी थी।
  • इसके साथ ही सरकार की ओर से सूबे के सभी जिलों के डीएम और पुलिस कप्तानों को भी आदेश दिए गए थे।
  • आदेश के तहत उन सभी को अपने-अपने जिलों में खनन माफियाओं को चिन्हित करने को कहा गया था।
  • जिसके तहत सूबे में खनन माफियाओं को चिन्हित करने का काम जारी है।

ये भी पढ़ें: ये हैं यूपी की नई खनन नियमावली के नियम, सजा-जुर्माना 20 गुना बढ़ा!

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