उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित निठारी कांड(nithari killings) सीरीज ऑफ़ केस में सीबीआई कोर्ट ने शनिवार को एक मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, गौरतलब है कि, सीबीआई कोर्ट ने सुरेन्द्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को दोषी पाया है।
मोनिंदर सिंह पंढेर को हिरासत में लिया गया(nithari killings):
- निठारी सीरीज ऑफ़ केस में सीबीआई की अदालत ने एक मामले में अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है।
- साथ ही सीबीआई कोर्ट ने मामले में दोनों आरोपियों को दोषी मान लिया है।
- अदालत के फैसले के बाद मोनिंदर सिंह पंढेर को हिरासत में ले लिया गया है।
- दोनों की सजा पर फैसल कोर्ट द्वारा 24 जुलाई को सुनाया जायेगा।
पूरा मामला(nithari killings):
- 28 दिसम्बर 2006 को नोएडा पुलिस ने बहुचर्चित निठारी कांड का खुलासा किया था।
- इस कांड में दो दर्जन महिलाओं, बच्चों और लड़कियों का अपहरण कर हत्या करने के बाद शवों के साथ बलात्कार कर शवों के टुकडे-टुकड़े कर सेक्टर 31 स्थित मोहिंदर सिंह पंढेर की डी-5 कोठी के पिछवाड़े एवं सामने से बह रहे नाले में फेंक दिया गया था।
- पुलिस ने इस काण्ड के आरोप में मोहिन्दर सिंह पंढेर एवं सुरेन्द्र कोली को गिरफ्तार किया था।
- जिनके खिलाफ हत्या, अपहरण, बलात्कार, षड्यंत्र एवं सबूत मिटाने का दोषी माना था।
- दोषी पाए जाने के बाद सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा भी सुनाई गई थी।
- आपको बता दें कि दो साल पहले भी सुरेंद्र कोली को डासना जेल से मेरठ जेल लाया गया था।
- उस वक्त कोली को फांसी की तैयारी भी पूरी हो गई थी।
- लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उसकी फांसी की सजा पर रोक लगा दी थी ।
- लेकिन अब गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट की विशेष अदालत द्वारा छठे मामले में भी फांसी की सजा सुनाई गई है।
- सजा के बाद ये अटकलें तेज हैं कि, उसे मेरठ के जिला कारागार में सूली पर लटकाया जा सकता है।
- दरअसल गाजियाबाद में फांसी देने की सुविधा न होने के कारण मेरठ में दी जा सकती है फांसी।