उत्तर प्रदेश में अब दोपहिया और चार पहिया वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस अलग अलग बनेगा। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत आवेदकों को दो और चार पहिया के अस्थाई डीएल के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा। दो और चारपहिया वाहनों के लिए अलग-अलग लर्निंग लाइसेंस फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे।
नयी व्यवस्था 15 अप्रैल से लागू:
- सड़क परिवहन विभाग यह व्यवस्था 15 अप्रैल से लागू करेगा।
- इसके लिए आवेदकों को अलग-अलग टेस्ट भी देना पड़ेगा।
- सूबे में ट्रांसपोर्ट नगर और महानगर में शुरू होगी व्यवस्था।
- आरटीओ सगीर अहमद अंसारी ने जानकारी दी कि, “शुक्रवार से बाइक और कार के अलग-अलग ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। फीस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दो पहिया लर्निंग डीएल के लिए 30 और चार पहिया के लिए 60 रुपए जमा करने होंगे। दोनों तरह के आवेदकों को टेस्ट देने के लिए कार्यालय आना होगा”।
- उप-परिवहन के मुताबिक, “नई व्यवस्था के तहत जिसके पास जो वाहन है, उसी के लाइसेंस का आवेदन करना होगा”।
नयी व्यवस्था के मुताबिक यदि आवेदक के पास चार पहिया वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस है, या आवेदन किया है तो वे दो पहिया वाहन नहीं चला पाएंगे। ऐसे में रूटीन चेकिंग के दौरान चालक का चालान किया जाएगा।
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