सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सरकारी आवासों में रह रहे पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास छोड़ना पड़ेगा। जिसके बाद इसका सीधा प्रभाव मायावती, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के साथ-साथ एनडी तिवारी, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह को भी सरकारी आवास छोड़ना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य संपत्ति विभाग ने सभी पूर्व सीएम को 15 दिन में बंगला खाली करने का नोटिस भेजा था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्य संपत्ति विभाग को पत्र लिखकर 2 साल का समय माँगा था। अब अखिलेश के बाद यूपी के एक और पूर्व CM ने आवास खाली करने के लिए 2 साल का समय माँगा है।

अखिलेश सरकार ने किया था कानून में संशोधन :

साल 2016 में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक एनजीओ की याचिका पर सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास खाली करने का निर्देश जारी किया था लेकिन तत्कालीन अखिलेश सरकार ने पुराने कानून में संशोधन कर UP मिनिस्टर सैलरी अलॉटमेंट एंड फैसिलिटी अमेंडमेंट एक्ट 2016 विधानसभा से पास करा लिया था और सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगले की सुविधा दिलवाई थी। करीब 2 साल बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट ने सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को बड़ा झटका देते हुए बंगला खाली करने को कहा है। बता दें कि इनमें से वर्तमान में यूपी के पूर्व कल्याण सिंह राजस्थान के राज्यपाल हैं जबकि राजनाथ सिंह केंद्रीय गृह मंत्री हैं। अब सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने अपने लिए घर की तलाश शुरू कर दी है।

 

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मुलायम सिंह ने माँगा समय :

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकारी आवास खाली करने के लिए राज्य संपत्ति विभाग से 2 साल का समय माँगा था जिस पर अभी विभाग विचार कर रहा था। इस बीच अखिलेश के पिता और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने भी बंगला खाली करने के लिए 2 वर्ष का समय मांगा है। सूत्रों के मुताबिक, मुलायम सिंह यादव ने अपने निजी सचिव के माध्यम से एक पत्र राज्य संपत्ति अधिकारी योगेश कुमार शुक्ला को भिजवाया जिसे प्राप्त कर लिया गया है। हालाँकि इस मामले पर उन्होंने कहा कि आगे का फैसला न्याय विभाग से विचार विमर्श के बाद लिया जाएगा।

 

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