उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी प्रदीप शुक्ला को जल्द से जल्द 5 लाख रुपये जमा कराने के लिए कहा है, अन्यथा उन्हें जेल जाना पड़ सकता है।
एनआरएचएम घोटाले में पाया गया था लिप्त:
- उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी प्रदीप शुक्ला को जल्द से जल्द 5 लाख रुपये जमा करने का आदेश दिया है।
- गौरतलब है कि, प्रदीप शुक्ला की एनएचआरएम घोटाले में लिप्तता पायी गयी थी।
- जिसके बाद उन्हें सीबीआई कोर्ट द्वारा पचास लाख रुपये जमा कराने की शर्त पर जमानत दी थी।
- कोर्ट ने कहा कि, धनराशि न जमा करने की स्थिति में शुक्ला के ऊपर नियमानुसार कार्यवाई की जाएगी।
- सीबीआई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 50 लाख की जमानत धनराशि को 5 लाख में कर दिया गया था।
- याचिका की अगली सुनवाई 11 जुलाई को की जाएगी।
- प्रदीप शुक्ला ने एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि, उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नही है की वो इतनी बड़ी रकम एक साथ नहीं जमा कर सकते।
- जिसके बाद कोर्ट ने एकमुश्त जमा करने के आदेश को स्थगित कर दिया था।
- हालाँकि, यदि एक महीने में ये रकम जमा करायी जाती है, तो अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पर लगी रोक समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारी को जेल जाना पड़ सकता है।
UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें