- इलाहाबाद : ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती में रिक्त पदों को भरे जाने को लेकर याचिका।
- हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दिया आदेश।
- 21 दिसम्बर 2018 तक चयन प्रकिया पूरी करने का निर्देश।
- नियमावली में विज्ञापित पदों से 25 फीसदी अधिक चयन का है नियम।
- कोर्ट ने याचियों को 2015 की भर्ती प्रक्रिया के तहत उपलब्ध पदों नियुक्ति देने का आदेश।
- फतेहपुर के करुणेश कुमार व दो अन्य की याचिका।
- जस्टिस गोविन्द माथुर और जस्टिस सी.डी.सिंह की खंडपीठ ने दिया आदेश।
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