देश की नामी-गिरामी रियल एस्टेट कंपनी पीएसीएल लि. को सेबी द्वारा 2014 में कारोबार बंद करने का आदेश दिया गया था. इस आदेश के बाद 2016 में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस आर एम् लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने एक फैसला सुनाया था. उन्होने सेबी को आदेश दिया था कि समिति की निगरानी में कंपनी की सम्पत्तियाँ बेंच कर निवेशकों का भुगतान कराया जाए.

नहीं हुआ भुगतान, फील्ड वर्कर्स ने किया हंगामा:

  • आदेश के बावजूद निवेशकों को अभी तक भुगतान नहीं किया गया.
  • इस कारण नाराज़ निवेशकों ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पर हंगामा किया और नारेबाजी की.
  • निवेशकों ने जिलाधिकारी को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को सम्बंधित ज्ञापन भी सौंपा.
  • जिलाधिकारी कार्यालय में सैकड़ों की संख्या में पीएसीएल के फिल्ड वर्कर्स पहुंचे थे.
  • ये पीएसीएल लिमिटेड कंपनी के फील्ड वर्कर्स अभी तक भुगतान नहीं होने की नाराजगी व्यक्त कर रहे थे.
  • गुस्से में उन्होंने जस्टिस आर एम लोढ़ा मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए जोरदार हंगामा किया.
  • इन्होने पीएम और सीएम से लोढ़ा कमेटी के आदेशों के बाद एग्रीमेंट की अनुरूप जल्द भुगतान करने की मांग की.
  • कर्मचारियों ने बताया कमेटी ने तीन माह में पैसो का भुगतान करने के आदेश दिया था.
  • लेकिन 6 माह बीत जाने के बाद भी भुगतान नहीं हो सका.
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