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आदेश के बावजूद PACL फिल्ड वर्कर्स का नहीं हुआ भुगतान!

देश की नामी-गिरामी रियल एस्टेट कंपनी पीएसीएल लि. को सेबी द्वारा 2014 में कारोबार बंद करने का आदेश दिया गया था. इस आदेश के बाद 2016 में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस आर एम् लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने एक फैसला सुनाया था. उन्होने सेबी को आदेश दिया था कि समिति की निगरानी में कंपनी की सम्पत्तियाँ बेंच कर निवेशकों का भुगतान कराया जाए.

नहीं हुआ भुगतान, फील्ड वर्कर्स ने किया हंगामा:

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