एक्टिविस्ट और अधिवक्ता डॉ. नूतन ठाकुर ने (brd medical College deaths) बताया कि गोरखपुर के दुखद हादसे के सम्बन्ध में आज (16 अगस्त) को इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में जनहित याचिका दायर किया गया।
- उन्होंने कहा कि याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार तथा उसके अंगों द्वारा लगातार मीडिया में आ रही ऑक्सीजन की कमी से मौत होने की खबर को नाकारा जा रहा है।
- जिससे ऐसा सन्देश गया है कि वे कुछ छिपाना चाहते हैं और कतिपय लोगों का बचाव किया जा रहा है।
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गोरखपुर जैसा हादसा दुबारा न हो सके
- नूतन ने कहा कि लोगों में यह धारणा है कि मुख्य सचिव के नेतृत्व वाला जाँच दल सरकार के पूर्व के रुख का ही समर्थन करेगा, अतः याचिका में न्यायिक जाँच की प्रार्थना की गयी है।
- ताकि सभी तथ्य सामने आ सकें और कोई दोषी व्यक्ति बच न सके।
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- याचिका में सरकार को ऐसे निर्देश देने के लिए भी प्रार्थना की गयी है।
- जिससे गोरखपुर जैसा हादसा दुबारा न हो सके।
- मेडिकल कॉलेज के डॉ कफील खान द्वारा निजी प्रैक्टिस करने की बात सामने आने पर याचिका में हाई कोर्ट द्वारा पूर्व में सरकारी (brd medical College deaths) डॉक्टरों के निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के आदेश का भी पूर्ण पालन कराये जाने की प्रार्थना की गयी है।
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