एक्टिविस्ट और अधिवक्ता डॉ नूतन ठाकुर ने (Gorakhpur deaths hearing) बताया कि गोरखपुर के दुखद हादसे के सम्बन्ध में इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में दायर जनहित याचिका की सुनवाई कल (18 अगस्त) को जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस दया शंकर तिवारी की बेंच के सामने होगी।
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- उन्होंने कहा कि याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार तथा उसके अंगों द्वारा लगातार मीडिया में आ रही ऑक्सीजन की कमी से मौत होने की खबर को नाकारा जा रहा है।
- जिससे ऐसा सन्देश गया है कि वे कुछ छिपाना चाहते हैं और कतिपय लोगों का बचाव किया जा रहा है।
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- नूतन ने कहा कि लोगों में यह धारणा है कि मुख्य सचिव के नेतृत्व वाला जाँच दल सरकार के पूर्व के रुख का ही समर्थन करेगा।
- अतः याचिका में न्यायिक जाँच की प्रार्थना की गयी है ताकि सभी तथ्य सामने आ सकें और कोई दोषी व्यक्ति बच न सके।
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- याचिका में सरकार को ऐसे निर्देश देने के लिए भी प्रार्थना की गयी है जिससे गोरखपुर जैसा हादसा दुबारा न हो सके।
मेडिकल कॉलेज के डॉ कफील खान द्वारा निजी प्रैक्टिस करने की बात सामने आने पर याचिका में हाई कोर्ट द्वारा पूर्व में सरकारी डॉक्टरों के निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के आदेश का भी पूर्ण पालन कराये जाने की प्रार्थना की गयी है।
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क्या है पूरा मामला?
- बीआरडी मेडिकल कालेज में इंसेफेलाइटिस का इलाज कराने आये मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल सकी।
- जिससे एनएनयू वार्ड और इंसेफेलाइटिस वार्ड में भर्ती 70 बच्चों की मौत हो गई।
- मेडिकल कालेज के नेहरु अस्पताल में सप्लाई करने वाली फर्म का 63 लाख रुपए का भुगतान बकाया था।
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- जिसके चलते पिछले गुरुवार शाम को फर्म ने अस्पताल में लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति ठप कर दी।
- गुरुवार से ही मेडिकल कालेज में जम्बो सिलेंडरों से गैस की आपूर्ति की जा रही है।
- बीआरडी मेडिकल कालेज में दो साल पहले लिक्विड आक्सीजन का प्लांट लगाया गया था।
- फ़िलहाल जिम्मेदार (Gorakhpur deaths hearing) अधिकारी पूरे मामले की पड़ताल कर रहे हैं।