अमूल पनीर (Amul Paneer) के पैकेट में निकले तार
भले ही अमूल डेयरी दुग्ध उत्पाद के विज्ञापन देखकर लोग इसकी ओर आकर्षित हो रहे हों इसके उत्पाद खाने योग्य नहीं हैं। इसके उत्पाद आप की सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। ये हम नहीं बल्कि राजधानी लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र में एक मामला सामने आने के बाद ऐसा उपभोक्ता खुद कह रहे हैं। पीड़ित ग्राहक ने इसकी शिकायत जब दुकानदार से की तो उसने ग्राहक को बहाने बनाकर टरका दिया। पीड़ित ने इसकी लिखित शिकायत जिलाधिकारी से भी की है।
सोडिक का प्रबंधक है पीड़ित
- जानकारी के मुताबिक, पीजीआई इलाके में रहने वाले मनोज कुमार गौतम भूमि सुधार निगम (सोडिक) लखनऊ में प्रबंधक हैं।
- जिलाधिकारी को दिए गए शिकायती पत्र में पीड़ित ने लिखा है कि उन्होंने बुधवार को वृंदावन सेक्टर-दो उतरेठिया स्थित एक जनरल स्टोर से 12 दिसंबर 2017 की पैकिंग का 200 ग्राम का अमूल फ्रेश पनीर का पैकेट खरीदा इसका बैच नंबर BPE-346/1 है।
- पनीर बनाने के लिए जब उन्होंने घर जाकर पैकेट खोला तो उसमें कई प्लास्टिक के तार निकले।
- ये तार सेहत के लिए हानिकारक बताये जा रहे हैं।
- इसकी शिकायत पीड़ित ने फ़ौरन जब दुकानदार से की तो उसने कंपनी में जाकर शिकायत करने की मुफ्त सलाह देकर उन्हें लौटा दिया।
- पीड़ित ने इसकी लिखित शिकायत जिलाधिकारी से की है।
अमूल के एक बड़े अधिकारी के फोन पर आपूर्ति विभाग चुप
- पीड़ित का आरोप है कि जब उसने इसकी शिकायत खाद्य सुरक्षा और औषध प्रशासन (एफएसडीए) से की तो एफएसडीए से अमूल दुग्ध केंद्र पर फोन किया गया होगा।
- फोन करने के बाद जब अमूल के कर्मचारियों ने अपने अधिकारियों को जानकारी दी।
- आरोप है कि अमूल के एक बड़े अधिकारी के फोन के बाद एफएसडीए कार्रवाई करने में डरा सहमा है।
- अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या पीड़ित को न्याय मिल पायेगा या जांच ठंडे बस्ते में पड़ी रहेगी।
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