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उत्तर प्रदेश पुलिस में 42 हजार सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू

उत्तर प्रदेश पुलिस में जाने वाले युवाओं के लिए एक बार फिर सुनहरा मौका है। दुनिया के सबसे बड़े पुलिस बल यूपी पुलिस में 42 हजार पदों पर भर्ती के लिए डीजीपी मुख्यालय से विज्ञापन जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति एवं भर्ती बोर्ड के डीजी जेपी शर्मा ने बताया कि डीजीपी मुख्यालय से भर्ती का अधियाचन (प्रस्ताव) मिल गया है। सिपाहियों की भर्ती के लिए ऑनलाइन ही आवेदन लिए जायेंगे।

अभ्यार्थी यूपी पुलिस की भर्ती प्रक्रिया से संबंधित अधिक जानकारी के लिए पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट http://uppbpb.gov.in/ पर देख सकते हैं। गौरतलब है कि पूर्व सपा सरकार में सीएम रहे अखिलेश यादव के कार्यकाल में भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा की अनिवार्यता खत्म कर दी थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने पूर्ववर्ती सरकार की नियमावली में बदलाव करते हुए यूपी पुलिस भर्ती के लिये लिखित परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया है।

इन 42 हजार पदों में 37 हजार पद सिविल पुलिस के और 7 हजार पद पीएसी जवानों के होंगे। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कहा था कि अगले तीन सालों में यूपी पुलिस में डेढ़ लाख जवानों की भर्ती होगी। मुख्यमंत्री से हरी झंडी मिलने के बाद ही डीजीपी ऑफिस से 13 सितंबर 2017 को यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को प्रस्ताव भेजा गया था। इसे मंजूरी मिल गई है। पुलिस भर्ती प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में की जायेगी। लिखित परीक्षा के अलावा स्क्रीनिंग प्रक्रिया भी सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में ही होगी। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड का अनुमान है कि 42 हजार सिपाहियों की भर्ती के लिये 20 लाख से अधिक आवेदन आ सकते हैं।

अब कांस्टेबल 32 की उम्र के बाद ही पायेंगे जिले में तैनाती

उत्तर प्रदेश में अब नए भर्ती होने वाले सशस्त्र सिपाहियों की तैनाती पहले पीएसी में की जाएगी। 32 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद उन्हें जिलों में तैनात किया जाएगा। वहीं सिपाही से इस्पेक्टर तक के कर्मी PAC से जिला पुलिस और जिला पुलिस से पीएसी में जा सकेंगे। गृह विभाग ने इनके लिए शासनादेश जारी कर जिला पुलिस के सशस्त्र सिपाहियों को नियतन को पीएसी में शामिल कर दिया है।

गृह विभाग ने सशस्त्र पुलिस बल, पीएसी के सिपाही, हेड कांस्टेबल दरोगा और इंस्पेक्टर तक के पदों को शामिल करते हुए एक संवर्ग बनाया है। प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार, आरक्षी सशस्त्र पुलिस के स्वीकृत कुल 28084 पदों को आरक्षी पीएसी नियमावली में शामिल कर दिया गया है। जिलों में तैनाती के समय इन सिपाहियों का पद आरक्षी सशस्त्र पुलिस और पीएसी में तैनाती के दौरान आरक्षी पीएसी के नाम से जाना जाएगा।

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