मथुरा: हाथरस दंगा कराने की साजिश करने जा रहे सीएफआई के चार सदस्यों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 48 घंटे की पुलिस रिमांड की अनुमति प्रदान की है। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर मांट टोल प्लाजा से पुलिस द्वारा हाथरस जा रहे चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद चारो आरोपी जिला कारागार में निरुद्ध है। जिसकी एस टी एफ द्वारा इस मामले की गहनता से विवेचना की जा रही है।
एसटीएफ ने मामले की छानबीन के लिए पकड़े गए चारों आरोपियों का रिमांड मांगा था मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चारो आरोपियों को 48 घंटे का पुलिस रिमांड दिया है। पुलिस रिमांड मिलने के बाद शासन के निर्देश पर एसटीएफ द्वारा की जा रही इस जांच में कुछ नए तथ्य सामने आने की संभावना है।
यह चारों आरोपी हाथरस कांड में दंगे करने की साजिश के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे। लेकिन आरोपी पक्ष के वकील का कहना है कि हम फैसले की वैधता पर सक्षम न्यायालय में चुनौती देगे। वहीं एसटीएफ का कहना है कि 48 घण्टे की पीसीआर की अनुमति मिली है।
इनपुट: जय