प्रयागराज- विदेशी तबलीगी जमातियों से जुड़ी बड़ी ख़बर….
– यूपी में पिछले साल महीनों जेल में बंद रहे विदेशी जमातियों के मामले में पुलिस के रवैये पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी
– विदेशी और भारतीय जमातियों से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 जिलों के पुलिस कप्तानों को व्यक्तिगत रूप से किया तलब
– शाहजहांपुर- हापुड़ और मऊ जिलों के पुलिस कप्तानों को किया कोर्ट में तलब
– तीनों जिलों के पुलिस कप्तानों को 15 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में मौजूद रहने को कहा
– पुलिस कप्तानों को यह बताना होगा कि जमातियों के मामले में कोर्ट में अब तक चार्जशीट और केस डायरी क्यों पेश नहीं की गई
– 8 जून 2021 के हाईकोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया
– मऊ जिले के एसपी को यह भी बताना होगा कि जमातियों के ख़िलाफ़ IPC की धारा 307 क्यों लगाई गई
– पिछले साल मार्च महीने में नई दिल्ली में हुई मरकज़ में शामिल हुए थे विदेशी और भारतीय जमाती
– शाहजहांपुर और हापुड़ जिले में जेल में रह चुके विदेशी जमातियों के खिलाफ महामारी एक्ट और फारनर्स एक्ट के साथ ही आईपीसी की धाराओं में भी दर्ज हुआ था केस
– जमातियों ने पुलिस चार्जशीट को चुनौती देते हुए केस रद्द किए जाने की अपील की थी
– थाईलैंड के रहने वाले 18 विदेशी जमातियों से जुड़ा हुआ है मामला
– शाहजहांपुर और हापुड़ में पिछले साल गिरफ्तार हुए थे नौ- नौ थाइलैंडी जमाती
– इसके अलावा दो जिलों में भारतीय जमातियों से भी जुड़ा हुआ है मामला
– मऊ जिले से जुड़े मामले में कोई विदेशी जमाती नहीं है
– विदेशी और भारतीय जमातियों की तरफ से दाखिल अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की सुनवाई
– जस्टिस अजय भनोट की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई
– याचिकाकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट अदील अहमद ने की थी बहस
– 15 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई