पार्को की स्थापना के लिए नियमावली को कैबिनेट से मंजूर कराने की तैयारी कर रही प्रदेश सरकार
प्रदेश में क्षेत्र विशिष्ट आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार निजी क्षेत्र को इंडस्टियल पार्क की स्थापना के लिए बढ़ावा देगी।
प्रदेश में निजी इंडस्टियल पार्को की स्थापना का रास्ता साफ करने के लिए नियमावली को जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी है।
यूपी इन्वेस्टर्स समिट के मद्देनजर राज्य सरकार यह कदम उठाने जा रही है।
गौरतलब है कि उप्र औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2017 के तहत निजी क्षेत्र को प्रदेश में इंडस्टियल पार्को की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया है।
सरकार की मंशा है कि निवेश को गति देने के लिए निजी इंडस्टियल पार्को में वे सभी सुविधाएं उपलब्ध हों ताकि उनमें उद्योगों की स्थापना और संचालन में दिक्कत न आए।
इसके लिए सरकर निजी क्षेत्र को जमीन चिह्न्ति कर मुहैया कराएगी।
इंडस्टियल पार्को के विकासकर्ताओं को उद्योगों के लिए ट्रक पार्किग-वे, कर्मचारियों के लिए आवास सुविधाएं और पर्याप्त लॉजिस्टिक्स सुविधा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
शासन लखनऊ-कानपुर, कानपुर-इलाहाबाद और वाराणसी-इलाहाबाद क्षेत्र के आसपास निजी इंडस्टियल पार्को को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान देगा।
विकासकर्ताओं को कई सहूलियतें और रियायतें देगी सरकार
औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2017 में दिया गया है जोरये मिलेंगे प्रोत्साहन
’निजी क्षेत्र द्वारा बुंदेलखंड व पूर्वांचल में 100 एकड़ तथा मध्यांचल में 150 एकड़ से अधिक भूमि पर विकसित किये जाने वाले इंडस्टियल पार्को तथा बुंदेलखंड, पूर्वाचल व मध्यांचल में 50 एकड़ से अधिक जमीन पर विकसित एग्रो पार्क के लिए राज्य सरकार कई तरह के प्रोत्साहन देगी।
’जमीन खरीदने के लिए लिये गए ऋण पर भूमि के प्रचलित सर्किल रेट के आधार पर आगणित धनराशि पर अदा किये जाने वाले ब्याज पर सात वर्षों के लिए वार्षिक ब्याज की 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रति वर्ष प्रति इंडस्टियल पार्क जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये होगी।
’अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए लिये गए ऋण पर सात वर्ष के लिए सालाना ब्याज का 60 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दी जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपये प्रति वर्ष प्रति इंडस्टियल पार्क होगी।
इस मद में कुल 50 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा तक ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
’श्रमिकों के लिए हॉस्टल/डारमेट्री आवास के निर्माण के लिए लिये गए ऋण पर देय ब्याज पर सात वर्ष के लिए वार्षिक ब्याज का 60 प्रतिशत और अधिकतम पांच करोड़ रुपये प्रति वर्ष प्रति इंडस्टियल पार्क ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।
’विकासकर्ता को भूमि खरीदने पर और पार्क में स्थापित की जाने वाली इकाइयों के प्रत्येक प्रथम खरीदार को स्टांप ड्यूटी में छूट दी जाएगी।
विकासकर्ता को 100 प्रतिशत व हर प्रथम खरीदार को स्टांप शुल्क पर 50 प्रतिशत छूट मिलेगी।
अलग-अलग सत्रों में भाग लेंगे प्रदेश के मंत्री
लखनऊ: डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम डा. दिनेश शर्मा, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, पर्यटन मंत्री रीता बहुगुणा जोशी, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, निर्यात प्रोत्साहन और वस्त्र उद्योग मंत्री सत्यदेव पचौरी, नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना, वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, वन एवं पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री ब्रजेश पाठक, व्यावसायिक शिक्षा कौशल मंत्री चेतन चौहान, नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, औद्योगिक विकास राज्य मंत्री सुरेश राणा, सूचना राज्य मंत्री डा. नीलकंठ तिवारी और एनआरआइ मंत्री स्वाति सिंह।