उत्तर प्रदेश में साइबर सेल को मजबूत बनाने के लिए प्रदेश के अधिकारियों को चुनकर साइबर क्राइम से निपटने की ट्रेनिंग दी जा रही है।

कहीं भी दर्ज कर सकते हैं शिकायत:

  • साइबर क्राइम के मामले ग्लोबल होते हैं और उनकी रिपोर्ट कहीं भी लिखवाई जा सकती है।
  • इसके लिए ये जरुरी नहीं है कि, रिपोर्ट वहीँ ही लिखाई जाये जहाँ का पीड़ित निवासी हो।
  • गौरतलब है कि, साइबर क्राइम के मामलो में अक्सर लोग या तो अपनी शिकायत लेट दर्ज करवाते हैं या उन्हें पता ही नहीं होता है कि, सम्बंधित शिकायत कहाँ और कैसे दर्ज करायी जाती है।
  • साइबर मामलों की शिकायत जिले के किसी भी साइबर सेल या किसी भी थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करायी जा सकती है।
  • यूपी में महिलाएं अपने साथ हुई साइबर क्राइम रिपोर्ट की घटना को 1090 पर भी लिखवा सकती हैं।
  • रिपोर्ट लिखवाते वक़्त पूरी बात जांच करने वाले अधिकारी को बतानी चाहिए।
  • पीड़ित को अपने साथ हुए क्राइम की डिटेल हार्ड और सॉफ्ट कॉपी दोनों में देनी चाहिए।
  • हैकिंग की समस्या में सम्बंधित वेबपेज का प्रिंट और उसकी प्रिंट स्क्रीन कॉपी अधिकारी को देनी चाहिए।
  • जांचकर्ता को यह अवश्य बताएं कि, कौन-कौन आपके अकाउंट एक्सेस कर सकता है, जैसे कि, पासवर्ड आदि की जानकारी और किसके पास है।
  • आपको यदि किसी पर शक हो तो अधिकारी को उसके बारे में जरुर अवगत कराएँ।
  • शिकायत दर्ज कराने के बाद अधिकारी से अपनी शिकायत संख्या जरुर पूछें।
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