उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज लोकसभा की बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने प्रेस वार्ता की. प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने निजी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था पर विधयक लाने की बात की. इन्होने बताया कि यूपी स्ववित्त पोषित शुल्क निर्धारण विधयक का प्रस्ताव लोकसभा में पास हो गया है.
अब निजी स्कूल की मनमानी फीस पर कसेगा शिकंजा:
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने आज लखनऊ में प्रेस वार्ता की. प्रेस वार्ता में लोकसभा बैठक में दिए प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए दिनेश शर्मा में कहा की निजी स्कूलो में मनमानी फीस को लेकर नियमावली तैयार का प्रस्ताव पास हो गया है, उन्होंने बताया कि यूपी स्ववित्त पोषित शुल्क निर्धारण विधेयक का प्रस्ताव लोकसभा में पास हो गया है.
उपमुख्यमंत्री ने कहा, “संभावित शुल्क संगठक में वार्षिक शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्क, विवरण पुस्तिका, प्रवेश शुल्क होगा, बस सुविधा, बोर्डिंग, मेस, टूर जैसे मद वैकैल्पिक शुल्क में आएंगे. उन्होंने बताया, “वैकल्पिक शुल्क जबरन नही लिया जा सकता है.
निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूली को लेकर दिनेश शर्मा ने बताया की अब स्कूल नये सेशन से 60 दिन पहले वेब साइट पर सभी खर्चों को प्रदर्शित करेंगे. साल भर की फीस एक साथ लेने पर पाबंदी लगेगी. स्कूल सिर्फ त्रैमासिक या अर्धवार्षिक शुल्क ही ले सकते है.
इसके अलावा उन्होंने कहा की अभिभावकों को जूते, मोज़े, यूनिफार्म किसी निर्धारित दुकान से खरीदने को बाध्य नही किया जा सकता है. 5 साल से पहले यूनिफॉर्म नही बदल सकते हैं. उन्होंने बताया कि मंडलायुक्त की अध्यक्षता में बनी समिति इन मामलों को देखेगी.
दिनेश शर्मा ने बताया के अभिभावकों की तरफ से मिली शिकायतों के चलते यह अध्यादेश लाया जा रहा है. उन्होंने कहा की निजी स्कूल 12वी तक की एडमिशन फीस बस एक बार ले सकते है. इसके अलावा उन्होंने यह भी चेताया कि जो स्कूल इन नियमो का उलंघन करेंगा उनपर कड़ी की जाएगी. 20 हजार से ज्यादा फीस लेने वाले स्कूल इस कानून के दायरे में आयेंगे.