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मारपीट व गैर इरादतन हत्या के मामले में दोनों पक्षों को मिली सजा।

court hearing

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मारपीट व गैर इरादतन हत्या के मामले में दोनों पक्षों को मिली सजा।

हरदोई।

मारपीट व गैर इरादतन हत्या के मामले में दोनों पक्षों को मिली सजा,अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट हेमेंद्र कुमार सिंह ने सुनाई सजा,दोनों पक्षों के लोगों को अर्थदण्ड के साथ अलग-अलग धाराओं में भिन्न-भिन्न अवधि के कारावास की सजा दी,अल्लीपुर थाना कोतवाली देहात में 1 अप्रैल 2015 को हुई थी घटना।

Report – Manoj

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