भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी के ड्रीम प्रोजेक्ट राजीव महिला विकास परियोजना(rajiv Women development project) को इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से झटका लगा है, कोर्ट ने राहुल गाँधी के ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए दायर याचिका को ख़ारिज कर दिया है।
कोर्ट की डबल बेंच ने ख़ारिज की याचिका(rajiv Women development project):
- कांग्रेस राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गाँधी की राजीव महिला विकास परियोजना को हाई कोर्ट की ओर से झटका दिया गया है।
- हाई कोर्ट ने राजीव महिला विकास परियोजना की ओर से दायर याचिका को ख़ारिज कर दिया है।
- कोर्ट की डबल बेंच ने यह निर्णय लिया।
- इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका ख़ारिज करने के बाद प्रशासन को उनकी बात सुनकर कार्रवाई करने के आदेश भी दिए हैं।
संस्था के लोगों को जल्द से जल्द खाली करने के आदेश(rajiv Women development project):
- हाई कोर्ट द्वारा राहुल गाँधी के ड्रीम प्रोजेक्ट को झटका दे दिया गया है।
- जिसके बाद प्रशासन को हाई कोर्ट की ओर से जल्द कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए।
- निर्देश मिलने के बाद उप जिलाधिकारी तिलोई वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर पहुंचे थे।
- जहाँ उन्होंने संस्था के लोगों को जल्द से जल्द जगह को खाली करने के निर्देश दिए।
अवैध रूप से काबिज थी महिला विकास परियोजना(rajiv Women development project):
- हाई कोर्ट के निर्देश के बाद उप जिलाधिकारी तिलोई वोकेशनल ट्रेनिंग सेण्टर पहुंचे थे।
- जहाँ उन्होंने जगह को जल्द से जल्द खाली करने के निर्देश दिए।
- गौरतलब है कि, राजीव गांधी महिला विकास परियोजना का सेंटर अवैध रूप से काबिज था।
- इस ट्रेनिंग सेंटर में महिलाओं के उत्थान के लिए कई प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाते थे।
स्वामित्व को लेकर भाजपा नेत्री स्मृति ईरानी ने उठाये थे सवाल(rajiv Women development project):
- तिलोई, अमेठी में राजीव महिला विकास परियोजना की जगह के स्वामित्व को लेकर सवाल उठाये गए थे।
- यह सवाल भाजपा नेत्री और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उठाया था।
- वहीँ SDM ने कहा था कि, जल्द से जल्द इस जगह को खाली करा लिया जायेगा।
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