संपत्तियों के नाम परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद जोनल अधिकारियों ने 25 मूल्य का कर निर्धारण (नाम परिवर्तन प्रमाण पत्र) पीला कार्ड निर्गत करने की व्यवस्था की है। लखनऊ नगर निगम में नाम परिवर्तन की प्रक्रिया में विक्रय विलेख में अंकित मूल्य का एक प्रतिशत और वसीयत व उत्तराधिकार आधारित नाम परिवर्तन में पांच हजार रुपए की धनराशि नामान्तरण शुल्क जमा कराया जाता है।

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काम में होता था विलंब

  • नगर निगम के अधिकारियों ने आदेश जारी करते हुए कहा की अब नाम परिवर्तन प्रमाण पत्र के लिए कोई शुल्क नहीं होगा।
  • अभी तक इसके लिए पांच हजार रुपए की धनराशि नामान्तरण शुल्क देना होता था।
  • लेकिन लोगों को परेशानी इस शुल्क के साथ ही इसमें होने वाले विलंब से थी।
  • इसी को लेकर पीला कार्ड निर्गत किये जाने के लिए पृथक से 25 रुपए शुल्क देने।
  • साथ ही इसमें होने वाले विलंब पर कतिपय भवन स्वामियों द्वारा आपत्ति व्यक्त की गयी थी।
  • इसलिए नाम परिवर्तन के लिए उपरोक्तानुसार नामान्तरण शुल्क जमा करा लेने के बाद।

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  • आदेशनुसार पीला कार्ड जारी करने के लिए भवन स्वामी से पुन: 25 रुपए अलग से जमा कराये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।
  • भवन स्वामी को इसके लिए अनावश्यक रूप से जोनल कार्यालय का चक्कर काटना पड़ता है।
  • वर्णित परिस्थितियों में कर निर्धारण (नाम परिवर्तन प्रमाण पत्र) पीला कार्ड के लिए लिये जाने वाले शुल्क 25  रुपए को समाप्त करें।
  • नाम परिवर्तन के प्रार्थना पत्र के साथ पीले कार्ड पर चस्पा करने के लिए आवेदक की अतिरिक्त फोटो ली जाए।
  • नाम परिवर्तन की कार्रवाई पूरी होने पर नामान्तरण आदेश की प्रति नि:शुल्क दी जाये।
  • साथ ही कर निर्धारण नाम परिवर्तन प्रमाण पत्र पीला कार्ड नि:शुल्क निर्गत कर दिया जाए।
  • पीला कार्ड के लिए भवन स्वामियों को पृथक से आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
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