दस रुपये के सिक्के को लेकर बाज़ार में विषम परिस्थिति का माहौल दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है. कुछ लोग खासकर व्यापारी तमाम कारणों से दस रुपये का सिक्के को लेने से इनकार कर रहे है. वहीं ग्राहक असली-नकली के फेर के चलते सिक्कों को लेने से परहेज कर रहे है.
इनकार करना पड़ सकता है भारी-
- फुटकर दुकानदार, किराना व्यवसायी, ठेला-खोमचे का व्यवसाय करने वाले और ऑटो-रिक्शा वाले दस रुपये के सिक्के को लेने से साफ़ इनकार कर रहे है.
- इसी कारण इनसेजुड़े हर किसी को परेशानी उठानी पड़ रही है.
- लेकिन अब दस रुपये का वैध सिक्का लेने से इनकार करना भारी पड़ सकता है.
- साथ-ही-साथ सिक्कों को लेकर भ्रम फ़ैलाने वालों पर कार्यवाई भी हो सकती है.
- रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने दस का सिक्का नहीं लेने वालों के खिलाफ कार्यवाई करने के निर्देश भी दिए है.
- अगर कोई व्यक्ति सिक्का लेने से इनकार करता है तो तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराये.
- अगर कोई व्यक्ति इसमें दोषी पाया गया तो दो लाख रुपये भरना पड़ेगा.
- साथ-ही-साथ जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है.
- बता दे, आरबीआई पहले ही कह रहा है कि दस रुपये के प्रचलित सिक्के पूरी तरह वैध हैं.
- इसे लेने से इनकार करना पूरी तरह गैरकानूनी है.
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