केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिवालय ने (RTI: Cab Sec denies) रिटायर्ड आईएएस अफसर परमेश्वर ऐयर को लेटरल एंट्री के माध्यम से पेय जल तथा स्वच्छता मंत्रालय में सचिव बनाये जाने संबंधी सूचना देने से मना कर दिया है।
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- आरटीआई एक्टिविस्ट डॉ. नूतन ठाकुर ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) से ऐयर के लेटरल एंट्री की सूचना दिए जाने का अनुरोध किया था।
- डीओपीटी ने इसे कैबिनेट सचिवालय को अंतरित कर दिया था।
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- जिसने आरटीआई एक्ट की धारा 8(1)(आई) के आधार पर सूचना देने से मना कर दिया।
- आरटीआई एक्ट की धारा 8(1)(आई) मंत्रिमंडल के अभिलेख, जिसमे मंत्री परिषद् के विचार विमर्श भी शामिल हैं, से संबंधित है।
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- लेकिन यहां मंत्रिमंडल का निर्णय हो जाने तथा विषय के पूरा हो जाने के बाद यह निर्णय जनता को उपलब्ध कराये जाने का भी प्रावधान है।
- डॉ. नूतन ठाकुर ने कहा कि (RTI: Cab Sec denies) वे इस आधार पर इस मनाही के खिलाफ अपील करेंगी।
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