साबरमती एक्सप्रेस बम कांड में बाराबंकी में अपर जिला जज महमूद अजहर खां की अदालत ने दो आतंकियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें दोषमुक्त करार दे दिया है।
बता दें, साबरमती एक्सप्रेस में 14 अगस्त, 2000 को बम धमाका किया गया था। इस बम धमाके में नौ लागों की मौत हो गई थी, जबकि 40 लोग घायल हुए थे।
बताया जा रहा है कि अभियोजन की लापरवाही के कारण दोनों आतंकी दोषमुक्त करार दिए गए हैं।इस बम कांड में मुख्य अभियुक्त कथित सिमी आतंकी गुलजार अहमद बानी और उसका दोस्त अब्दुल मुबीन थे।
क्या है पूरा मामला
- बम कांड का मुख्य आरोपी गुलजार अहमद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शोध का छात्र था।
- वहीं, दूसरा आरोपी अब्दुल मुबीन सिद्धार्थनगर का रहने वाला है और गुलजार का साथी है।
- वर्ष 2000 में 15 अगस्त से पहले 14 अगस्त को मुजफ्फरपुर से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस में कानपुर के पास बम धमाका किया गया था।
11 मामलों में थे आरोपी
- बाइज्जत बरी होने वाले दोनों अभियुक्तों को कुल 11 मामलों में आरोपी बनाया गया था।
- गुलजार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जुलाई 2011 को गिरफ्तार किया गया था।
- अन्य सभी मामलों में दोनों को पहले ही बरी किया जा चुका है।
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