समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी और सपा एमएलसी और सुनील सिंह साजन की जमानत याचिका खारिज होने के साथ ही उन्हें जेल भेज दिया गया है। उनपर बसपा शासन काल के समय वर्ष 2010 में विरोध प्रदर्शन के दौरान राज्य सरकार की तीन बसों को आग लगाने के तीन अलग-अलग मामले दर्ज हैं। (MLC Sunil Singh Sajan)
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- इन मामलों में अपर सत्र न्यायाधीश उमाशंकर शर्मा द्वारा अंतरिम जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद एसीजेएम ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने उन्हें जेल भेज दिया है।
- आरोपी सुनील सिंह यादव उर्फ साजन ने बुधवार को निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया था।
- जहां से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद सत्र अदालत के समक्ष जमानत अर्जी दाखिल की गई।
- अर्जी के साथ अंतरिम जमानत अर्जी भी प्रस्तुत की गई, जिसमें कहा गया था कि नियमित जमानत अर्जी पर निस्तारण के समय तक उन्हें अन्तरिम जमानत पर रिहा किया जाए।
- अंतरिम जमानत अर्जी के विरोध के चलते अपर सत्र न्यायाधीश उमाशंकर शर्मा ने अंतरिम जमानत पर रिहा करने से इन्कार करते हुए नियमित जमानत अर्जी की सुनवाई के लिए 13 अक्टूबर की तिथि नियत की है। (MLC Sunil Singh Sajan)
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रायबरेली जा रही बस के ड्राइवर ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट
- अभियोजन के अनुसार, 27 अप्रैल 2010 को रायबरेली जा रही बस को एल्डिको पुल के पास रोक कर 10-12 लोगों ने पहले सवारी फिर कंडक्टर नरेन्द्र बहादुर को थप्पड़ मारकर बस में आग लगा दी।
- सभी हमलावर समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद के नारे लगाते हुए भाग गए।
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- जिसकी रिपोर्ट रायबरेली जा रही बस के ड्राइवर निर्भय प्रताप सिंह ने लिखाई थी। इसी प्रकार हमलावरों ने दूसरी बस को रोक कर आग लगा दी।
- इस मामले की रिपोर्ट बस मालिक जुगल किशोर ने लिखाई थी।
- बहस के दौरान यह भी कहा गया कि धरना प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार लोगों को ले जाने के लिए बस मंगाई गई थी, जो विधानसभा के गेट संख्या-2 पर खड़ी थी।
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- उपद्रवियों ने उसे भी आग के हवाले कर दिया।
- इस मामले की रिपोर्ट वादी निजामुद्दीन ने लिखाई थी।
- फ़िलहाल कोर्ट से सुनील को राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। (MLC Sunil Singh Sajan)
- उन्हें जेल भेजे जाने के बाद उनके समर्थकों में रोष व्याप्त हो गया है।