उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों की अपॉइंटमेंट के लिए 17 कैंडिडेट्स के नाम सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिए हैं।
पूर्व जजों या नेताओं से जुड़े थे नाम:
- उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति में आये 17 नामों को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है।
- सुप्रीम कोर्ट ने उन नामों को रिजेक्ट करने का कारण बताया है।
- कारण यह है कि, वो सभी नाम या तो पूर्व जज या नेताओं के रिलेटिव्स थे।
- साथ ही इनमें से कई पर गंभीर आरोप भी हैं।
- इलाहाबाद हाई कोर्ट कोलेजियम ने इन नामों का प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट को भेजा था।
- जिनमें करीब 44 नामों का प्रस्ताव सुप्रीमकोर्ट को गया था।
- इनमें से 30 लोग अधिवक्ता जबकि अन्य स्टेट ज्युडिशियल सर्विस से हैं।
- गौरतलब है कि, सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम की अध्यक्षता भारत के प्रमुख न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने की थी।
- इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जिन नामों को चुना है।
- उनमें दो वरिष्ठ अधिवक्ताओं दिनेश कुमार सिंह और सीडी सिंह हैं।
- इसके अलावा इलाहाबाद और राजधानी लखनऊ बेंच में प्रैक्टिस करने वाले 17 अन्य अधिवक्ता भी शामिल हैं।
- साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अन्य जिन लोगों के नाम पर सहमति जताई है, वो सभी ज्युडिशियल सर्विस से हैं।
- इससे पहले सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने कर्नाटक हाई कोर्ट के जज के लिए 10 नामों से सिर्फ 2 को मंजूरी दी थी।
- साथ ही बाकि नामों पर एक बार फिर से विचार-विमर्श करने के निर्देश दिए थे।
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