उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विधान सभा बजट सत्र 2017 को देखते हुए धारा 144 (Section 144) लागू की गई है। इसे सुरक्षा की दृष्टि से लागू किया गया है।
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15 अगस्त को लेकर अभी से कसी कमर
- बता दें की आजादी की सालगिरह 15 अगस्त 2017 को देखते हुए अभी से शासन और प्रशासन ने कमस कस ली है।
- इसी के चलते शहर में आगामी 29 अगस्त तक के लिए जिला प्रशासन ने शहर में धारा 144 लागू की है।
- एलआईयू की खुफिया रिपोर्ट के अनुसार बजट सत्र के दौरान धरना प्रदर्शन तेज होंगे।
- एलआईयू की रिपोर्ट के बाद शहर में धारा 144 लगाई गई है।
- प्रशासन ने विधान सभा बजट सत्र 2017, और रक्षाबंधन के पर्व को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं।
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क्या है धारा-144?
- प्रशासन धारा-144 शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाता है।
- इस धारा को लागू करने के लिए जिलाधिकारी एक नोटिफिकेशन जारी करता है।
- जिस जगह यह धारा लगाई जाती है, वहां चार या उससे ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं।
- इस धारा को लागू किए जाने के बाद उस स्थान पर हथियारों का भी ले जाना वर्जित होता है।
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उल्लंघन करने पर क्या है सजा?
- जिस जगह धारा-144 लगी है वहां इसका उल्लंघन करने वालों पर पुलिस गिरफ्तार कर सकती है।
- उल्लंघन करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी धारा-107 या फिर धारा-151 के तहत की जा सकती है।
- इस धारा का उल्लंघन करने वाले आरोपी को एक साल कैद की सजा का भी प्रावधान है।
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- वैसे यह एक जमानती अपराध है, इसमें फ़ौरन जमानत हो जाती है।
- बता दें कि भारत में आपराधिक कानून के क्रियान्यवन के लिये मुख्य कानून दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (Code of Criminal Procedure, 1973) है।
- यह कानून सन् 1973 में पारित हुआ था और इसे देश में 1 अप्रैल 1974 को लागू किया गया।
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