हत्यारोपित को आजीवन कारावास की सजा -बीस हजार रुपये अर्थदंड भी देना होगा।

हरदोई।

हत्यारोपित को आजीवन कारावास की सजा
-बीस हजार रुपये अर्थदंड भी देना होगा
-अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 11 ने सुनाई सजा
-फरवरी 2016 को थाना सुरसा में ईंट से कुचलकर हुई थी युवक की हत्या के
-अभियुक्त ज्ञानी उर्फ ज्ञानेंद्र त्रिवेदी पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम जरौली कला थाना बिलग्राम को सजा
-अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास
-अर्थदंड की आधी धनराशि मृतक बलकार की माता व मुकदमा वादिनी रामकटोरी को देने का आदेश भी अदालत ने दिया।

Report- Manoj

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