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सीतापुर: समझौता न करने पर फर्जी मुक़दमे में फंसा युवक को जेल भेजने का आरोप

लहरपुर कोतवाली में पंजीकृत मुकदमा धारा 376 डी आईपीसी में नामजद भट्टा यूनियन के अध्यक्ष कमालुद्दीन निवासी लहरपुर ने साथियों से मिलकर गैंग रेप किया.
फिर लहरपुर क्षेत्राधिकारी राहुल मिठास ने कई मुकदमों में फाइनल रिपोर्ट भेज दी न्यायालय ठीक उसी तरह 376 डी के मामले में भी न्यायालय को फाइनल रिपोर्ट भेज दी उसी की रंजिश रखते हैं कोतवाली प्रभारी इंद्रजीत सिंह चौहान से मिलकर भट्ठा यूनियन अध्यक्ष कमालुद्दीन निवासी कटरा कस्बा लहरपुर में इसके आदमी को दिनांक 23/6 /2018 को उसी की मोटरसाइकिल में उपरोक्त महिला सीता देवी के पति श्री केशन को चोरी के इल्जाम में फंसा दिया तथा जेल भेज दिया.

क्या था मामला:

बताते चलें कि उस दिन श्री केशन की बहन का स्वर्गवास हो गया था वह लखनऊ से अपनी बहन के अंतिम क्रिया कांड में सम्मिलित होने के लिए आया था परंतु पहले से घात लगाए कमालुद्दीन ने इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह चौहान से कहकर मारपीट कर जबरन सुलह का दबाव बनाया पति द्वारा सुलह न करने पर श्रीकृष्ण को फर्जी मुकदमे में जेल भेज दिया
गैंग रेप का आरोपी भट्टा यूनियन अध्यक्ष हाजी कमालुद्दीन साथ में पुलिस क्षेत्राधिकारी अखंड प्रताप सिंह लहरपुर पुलिस अधीक्षक सीतापुर कार्यालय के प्रांगण में श्रीकृष्ण द्वारा समझौता न करने पर थाना पुलिस लहरपुर फर्जी मोटरसाइकिल बरामदगी दिखाकर भेजा जेल जिसमें कोर्ट नंबर दो ने विवेचक को तलब किया.

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