लखनऊ मेट्रो में सुरक्षित यात्रा की दृष्टि से कुछ वस्तुओं को यात्रा के दौरान किया प्रतिबंधित
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी द्वारा जनपद लखनऊ की मेट्रो में सुरक्षित यात्रा की दृष्टि से मेट्रो में निम्न वस्तुओं को मेट्रो में यात्रा के दौरान प्रतिबंधित किया गया है।
- अगर कोई भी व्यक्ति यात्रा के दौरान मेट्रो में निम्नलिखित वस्तुओं के साथ पाया जाता है।
- या पकड़ा जाता है या स्टेशन परिसर में घूमता हुआ पकड़ा जाता है।
- तो उसके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
लखनऊ मेट्रो में यात्रा के दौरान नुकीली वस्तुए
खुखरी, तलवार, चाकू ( जिसके ब्लेड की लंबाई 10 सेंटीमीटर अर्थात 4 इंच से ज्यादा हो), कैची ( जिसके काटने वाली भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर अर्थात 4 इंच से ज्यादा हो), मांस काटने के औजार नहीं ले जा सकेंगे। बंदूक एवं आग्नेयास्त्र हथियार, गोला बारूद, चिंगारी निकालने वाली/ चमक गन, खेल गन, हवाई बंदूक, बी बी गंज, संपीडित/दबावीय हवा बंदूक, छर्रा गन, दौड़ प्रारंभ करने वाली पिस्तौल, गन लाइटर, अचेतक बंदूक, दहलाने / चौंकाने वाले उपकरण, बंदूक के हिस्से पुर्जे व आग्नेयास्त्र, शस्त्र गोला बारूद का प्रतिरूप आदि प्रतिबंधित रहेगा।
- बारूद, डाइनामाइट, पटाखे, हथगोले, प्लास्टिक एक्सप्लोसिव, विस्फोटक का प्रतिरूप पर प्रतिबंध रहेगा।
ज्वलनशील पदार्थ व विकलांग कर देने वाले रसायन पदार्थ एवं अन्य खतरनाक सामान
पेट्रोलियम पदार्थ, अन्य ज्वलनसील पदार्थ जैसे – एरोसॉल या उस जैसा कोई पदार्थ, सभी प्रकार के स्परिट, शराब, गीली बैटरी, ज्वलनशील ठोस पदार्थ पर प्रतिबंध रहेगा। रेडियोधर्मी पदार्थ, अम्लीय/ तेजाब एवं अन्य क्षयकर/संक्षारक, जहरीले पदार्थ, आक्सीकारक पदार्थ, संपीडित द्रवीभूत एवं दाब में घुलनशील गैस, आंसू गैस।
कलपुर्जे व विस्फोटक सामान, घृणास्पद सामान व अन्य
कुल्हाड़ी एवं फरसे, सब्बल, हथौड़ा, मांस काटने वाला चाकू, आरी, पेचकस, पाना, प्लायर एवं अन्य टूल्स लंबाई 7 इंच अथवा 17.5 सेंटीमीटर से अधिक हो। रक्त सूखा, रक्त जमा हुआ या सड़ा हुआ चाहे। वह आदमी का हो या जानवर का, शव, मृत जीव के अंग, हड्डियॉ सिवाय ब्लीच्ड एवं क्लीन हड्डियों को छोड़कर, किसी भी प्रकार की खाद, गले कुचले बदबूदार एवं तेलीय कपड़े, सड़े गले जानवर एवं सब्जियां, मानव अस्थियां, नर कंकाल, मानव शरीर के अंग, खुले पौधे / प्रतिरूप, खुले कच्चे मीट / मछली प्रतिबंधित रहेगा।
- पालतू पक्षी एवं जानवर, पान, पान मसाला एवं तंबाकू प्रतिबंधित रहेगा।
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