लखनऊ- 1 सितंबर से लागू होंगे यातायात के कड़े नियम, संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट नियम लागू होगा, उल्लंघन करने पर 2 गुना जुर्माना लिया जाएगा,
- जुर्माना न देने पर सजा का भी एक्ट में प्रावधान,
- किशोर गाड़ी चलाते मिले तो 25 हजार जुर्माना,
- बिना हेलमेट,सीट बेल्ट पर 1-1 हजार जुर्माना,
- गाड़ी चलाते फोन प्रयोग पर 5 हजार जुर्माना,
- रैश ड्राइविंग पर भी 5000 जुर्माना लिया जाएगा।
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