सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत राय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आज 200 करोड़ रुपये जमा करा दिया है, जिसके बाद उनकी पैरोल को बढ़ाया जा सकता है।
11 मई को हुए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश:
- देश की सर्वोच्च अदालत के कहे अनुसार सहारा प्रमुख ने 200 करोड़ रुपये जमा करा दिए हैं।
- जिसके बाद उनकी पैरोल की अवधि को बढ़ाया जा सकता है।
- गौरतलब है कि, सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को सहारा प्रमुख की पैरोल 11 जुलाई तक बढ़ाई थी।
- इस दौरान सहारा प्रमुख ने सेबी के पास सिर्फ 50 करोड़ रुपये ही जमा कराये थे।
- जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख को इस अवधि में 200 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया था।
- साथ ही यह निर्देश भी दिए थे कि, 200 करोड़ जमा न होने की स्थिति में सहारा प्रमुख को वापस तिहाड़ जाना पड़ सकता है।
- जिसके बाद सुब्रत राय ने शुक्रवार को 200 करोड़ रुपये जमा करा दिए हैं, जिसके बाद फिर से उनकी पैरोल बढ़ाई जा सकती है।
- सूत्रों के अनुसार, सहारा प्रमुख जेल नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए बहुत जल्द वो 300 करोड़ भी जमा कर सकते हैं।
- यह रकम सेबी-सहारा अकाउंट में जमा हो रही है, जहाँ से इसका भुगतान किया जायेगा।
चुकाने हैं करीब 36 हजार करोड़:
- गौरतलब है कि, सहारा प्रमुख पर इन्वेस्टर्स का करीब 36,000 करोड़ रुपये का कर्ज है।
- सूत्रों के अनुसार, जिसको चुकाने के लिए वो क़तर में अपनी संपत्ति बेच सकते हैं।
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