सुपरटेक डेवलपर बिल्डर के सुपरटेक जार सूट्स प्रोजेक्ट मामले पर गुरुवार 20 अप्रैल को इलाहाबद हाईकोर्ट में सुनवाई की गई. सुनवाई के बाद इलाहाबद हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले से सुपरटेक डेवलपर बिल्डर को बड़ा झटका मिला है. बात दें की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुपरटेक जार सूट्स प्रोजेक्ट के अवैध फलैट को सील करने का आदेश दिया है.
ये है पूरा मामला-
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज सुपरटेक जार सूट्स प्रोजेक्ट के अवैध फलैटो को सील करने का आदेश दिया है.
- जिसके बाद सुपरटेक जार सूट्स प्रोजेक्ट में बनाये गए 1060 सील कर दिए जायेंगे.
- गौरतलब हो की साल 2007 में सुपरटेक डेवलपर बिल्डर इन प्रोजेक्ट के लिए 844 फलैटो के नक़्शे पास कराये थे.
- लेकिन सुपरटेक डेवलपर बिल्डर 844 कि स्थान पर अवैध रूप से 1904 फलैट बना डाले.
- जिसके बाद आज कोर्ट ने अवैध बनाये गये 1060 को सील करने के आदेश दिए हैं.
- हालांकि इस मामले में सुपरटेक डेवलपर बिल्डर ने कोर्ट में हलफनामा भी दाखिल किया था.
- लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे संतोषजनक नही पाया.
- जिसके बाद कोर्ट ने अवैध फ्लैट्स को सील करने के साथ सुपरटेक से थर्डपार्टी राइट देने तथा फ्लैट बेंचने पर रोक लगा दी है.
- यही नही इस मामले में कोर्ट ने सुपरटेक से आवंटित फ्लैट्स तथा आवंटियों के कब्ज़े का पूरा ब्यौरा भी माँगा है.
- बात दें की इलाहाबाद हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस डीबी भोंसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की डिविजन बेंच में इस मामले की सुनवाई कर रही है.
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