उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुए गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच पर लगी रोक हटा ली है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर शुरू हुई थी जांच:
- देश की सर्वोच्च अदालत ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गैंगरेप के मामले में सीबीआई जाँच पर रोक को हटा दिया है।
- गौरतलब है कि, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले में सीबीआई जाँच के आदेश दिए थे।
- जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई थी और सीबीआई जांच पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया था।
- हाई कोर्ट की जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की बेंच ने 12 अगस्त को सीबीआई जांच के आदेश दिए थे।
- बेंच ने यह फैसला बुलंदशहर एसएसपी के हलफनामे पर सुनवाई के बाद दिया था।
- गौरतलब है कि, इस मामले में कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर पहल की थी।
क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने:
- सुप्रीम कोर्ट ने बुलंदशहर गैंगरेप मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं।
- इस दौरान कोर्ट ने कहा कि, वो सरकार द्वारा की जा रही जाँच से संतुष्ट नहीं है।
- साथ ही कोर्ट ने कहा कि, यदि पुलिस ने पहले हुई घटनाओं की गंभीरता को समझा होता तो माँ-बेटी के साथ ऐसा न होता।
अब तक सिर्फ तीन आरोपियों की गिरफ़्तारी:
- बुलंदशहर में गैंगरेप के मामले में यूपी पुलिस ने अभी तक सिर्फ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
- तीनों ही आरोपी बावरिया गैंग के हैं और पुलिस का कहना है कि, ये सभी प्रोफेशनल थे।
- पीड़ितों के मुताबिक, उस दिन करीब 1 दर्जन आरोपी थे।
UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें
Divyang Dixit
Journalist, Listener, Mother nature's son, progressive rock lover, Pedestrian, Proud Vegan, व्यंग्यकार