उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुए गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच पर लगी रोक हटा ली है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर शुरू हुई थी जांच:
- देश की सर्वोच्च अदालत ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गैंगरेप के मामले में सीबीआई जाँच पर रोक को हटा दिया है।
- गौरतलब है कि, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले में सीबीआई जाँच के आदेश दिए थे।
- जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई थी और सीबीआई जांच पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया था।
- हाई कोर्ट की जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की बेंच ने 12 अगस्त को सीबीआई जांच के आदेश दिए थे।
- बेंच ने यह फैसला बुलंदशहर एसएसपी के हलफनामे पर सुनवाई के बाद दिया था।
- गौरतलब है कि, इस मामले में कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर पहल की थी।
क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने:
- सुप्रीम कोर्ट ने बुलंदशहर गैंगरेप मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं।
- इस दौरान कोर्ट ने कहा कि, वो सरकार द्वारा की जा रही जाँच से संतुष्ट नहीं है।
- साथ ही कोर्ट ने कहा कि, यदि पुलिस ने पहले हुई घटनाओं की गंभीरता को समझा होता तो माँ-बेटी के साथ ऐसा न होता।
अब तक सिर्फ तीन आरोपियों की गिरफ़्तारी:
- बुलंदशहर में गैंगरेप के मामले में यूपी पुलिस ने अभी तक सिर्फ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
- तीनों ही आरोपी बावरिया गैंग के हैं और पुलिस का कहना है कि, ये सभी प्रोफेशनल थे।
- पीड़ितों के मुताबिक, उस दिन करीब 1 दर्जन आरोपी थे।
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