देश के 6 राज्यों में पुलिस कर्मियों की भर्ती के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, बिहार ,झारखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के अफसरों को रोड मैप के साथ तलब किया था. जिसके बाद सभी राज्यों की तरफ से कोर्ट में रोड मैप पेश किया गया था. जिसके बाद यूपी सरकार के रोड मैप को आज सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी दे दी है.
यूपी सरकार का पुलिस कर्मियों की भर्ती का रोड मैप-
- यूपी में पुलिस कर्मियों की भर्ती का मामला काफी समय से चल रहा है.
- इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस भेजने के बावजूद कोई कदम नही उठाया गया.
- जिसके बाद कोर्ट ने सख्ती के साथ यूपी के बाड़े अफसर को कोर्ट में रोड मैप पेश करने का आदेश दिया था.
- जिसके तहत यूपी सरकार की तरफ से इन भर्तियो को लेकर रोड मैप कोर्ट में पेश किया गया था.
- यूपी सरकार द्वारा रोड मैप को आज सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी दे दी है.
- हालांकि कोर्ट का कहना है वो खुद अब मामले की निगरानी करेगा और भर्तियों पर नजर रखेगा.
- बता दें की यूपी में करीब 151679 पुलिस कर्मियों की भर्तियाँ की जानी हैं.
- जिसके लिए एक कहस रोड मैप तैयार किया गया है.
- इस रोड मैप के अंतर्गत ये भर्तियाँ जनवरी 2018 से शुरू कि जायेंगी.
- जिसमे पहली भर्ती में करीब 11,376 एसआई की भर्तीयां की जायेंगी.
- इसी तरह 2023 तक ये भर्ती पूरी की जायेंगी.
- बता दें की हर साल 3200 सब इंस्पेक्टर की भर्ती होगी
- जब की 10,1619 सिपाहियों की भर्ती अगस्त 2017 से शुरू की जायेंगी.
- जो की सितंबर 2021 तक पूरी कर ली जायेंगी.
- गौरतलब हो की हर साल 30 हजार सिपाहियों की भर्ती होगी.
- इन भर्तियों पर कोर्ट ने निर्देश दिया की यूपी सरकार तय हलफनामे पर भर्ती करें.
- कोर्ट ने ये भी कहा की प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम निजी तौर पर इस मामले के जिम्मेदार होंगे.
- सुप्रीम कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष नहीं बदला जाएगा .
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