फ्लैट नहीं मिलने से परेशान सैकड़ों बायर्स जेपी बिल्डर (jaypee builders) के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. वहीँ इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जेपी बिल्डर को झटका दिया है.
जेपी को सुप्रीम कोर्ट से झटका:
- जेपी बिल्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 27 अक्टूबर तक दो हजार करोड़ रुपया जमा करने का आदेश दिया.
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कंपनी बंगाल की खाड़ी में डूबती है तो डूबे, हमें खरीदारों की चिंता है.
- सुप्रीम कोर्ट ने जेपी के परिवार वालों पर विदेश जाने पर भी रोक लगा दी है.
- बता दें कि देशभर में तमाम बिल्डर्स पर फ्लैट न देने का आरोप है.
- आम्रपाली, अंसल से लेकर जेपी के बायर्स खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं.
- जेपी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे थे.
- वहीं बायर्स जेपी के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं.
- पिछले दिनों भी बायर्स ने प्रदर्शन किया.
- बता दें कि इसी प्रकार का मामला अंसल और आम्रपाली को लेकर भी सामने आया है.
- अंसल को लेकर राजधानी में भी विरोध प्रदर्शन हुआ.
- वहीँ आम्रपाली को लेकर बड़ा बयान नोएडा और गाजियाबाद में देखने को मिला है.
- बायर्स को फ्लैट नहीं मिल रहा और उनका पैसा फंस चुका है. ऐसे बायर्स के पास क़ानूनी रास्ता अपनाने के अलावा कोई चारा नहीं है.
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