उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मतदान होने में कुछ ही दिन शेष हैं. ये चुनाव यूपी की 403 विधानसभा सीटों के लिए होने हैं जिसपर सात चरणों में मतदान पूरे किये जायेंगे.जिसमे प्रथम चरण का मतदान 11 फरवरी को किया जायेगा. इसके बाद क्रमशः 11 , 15 , 19 ,23 , 27 फ़रवरी , 4 मार्च और 8 मार्च को बाकी चरणों के मतदात पूरे किये जायेंगे. ऐसे में निर्वाचन आयोग ने आज 04 फरवरी से 08 मार्च तक एग्जिट पोल के प्रसारण व प्रकाशन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है.
प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत लगाई गई रोक
- यूपी में सात चरणों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के मतदान होने मे अब कुछ ही दिन शेष हैं.
- ऐसे में आज भारत निर्वाचन आयोग ने 04 फरवरी से 08 मार्च तक एग्जिट पोल के प्रसारण व प्रकाशन को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है.
- प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी टी0 वेंकटेश ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है.
- उन्होंने बताया कि जारी अधिसूचना के अनुसार 04 फरवरी 2017 की सुबह 7.00 बजे से 08 मार्च 2017 की सायं 5.30 बजे तक एग्जिट पोल के आयोजन तथा किसी भी तरह के परिणामेां के प्रकाशन व प्रसारण पर रोक लगी रहेगी
- उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत इलैक्ट्रानिक मीडिया , प्रिन्ट मीडिया तथा अन्य किसी भी माध्यम से एग्जिट पोल के परिणामों के प्रसारण , प्रकाशन एवं प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी है.
- टी0 वेंकटेश ने बताया कि आयोग ने ओपिनियन पोल या अन्य किसी चुनाव सर्वेक्षण के परिणामेां केा भी सभी तरह के इलैक्ट्रानिक मीडिया द्वारा प्रसारित किए जाने पर भी रोक लगा दी है.
- उन्होंने ये भी कहा कि निर्वाचन के प्रत्येक चरण में मतदान सम्पन्न होने के 48 घंटे के दौरान किसी भी तरह के ओपिनियन पोल का प्रसारण नहीं होगा.
- टी0 वेंकटेश ने कहा कि यह रोक विधान सभा सामान्य निर्वाचन के प्रत्येक चरण के मतदान के सम्पन्न हेाने के अंतिम घंटे के समापन तक 48 घंटे की अवधि के लिए निर्धारित की गयी है.