उन्नाव गैंगरेप केस की सुनवाई कर रहे इलाहाबाद हाईकोर्ट के कुलदीप सेंगर की गिरफ्तारी को लेकर पूछे गये सवाल पर सरकार ने अपना जवाब कोर्ट के सामने रख दिया है. सरकार ने कहा की आरोपी विधायक के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नही है, जिस वजह से उनकी गिरफ्तारी नही की गयी.सरकार के इस जवाब से नाराजगी ज़ाहिर करते हुए कोर्ट ने अपना फैसला कल तक के लिए सुरक्षित कर लिया है.
कल हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला:
योगी सरकार के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर लगे रेप और हत्या के आरोपों के बाद भी उनकी गिरफ्तारी ना होने को लेकर आज सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा था की विधायक की गिरफ्तारी होगी या नही. इस पर कोर्ट ने जवाब दर्ज करवाने के लिए सरकार द्वारा गठित एसआईटी को 2 बजे तक का समय दिया था.
उसी कड़ी में यूपी सरकार के महाधिवक्ता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल अपनी रिपोर्ट में कहा, ‘विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं। सबूत होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कानूनी प्रक्रिया के तहत अब तक कार्रवाई हुई है।’
कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हुए एसआईटी ने कहा कि आरोपी विधायक के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। सरकार ने कोर्ट में कहा कि इस मामले की पुलिस जांच की गई है, लेकिन ऐसा कोई भी सुबूत नहीं मिला है जो विधायक के खिलाफ हो इसलिए उनकी गिरफ्तारी रोक दी गई. इससे पहले यूपी के डीजीपी ओपी ने सिंह ने कोर्ट में कहा कि आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर आरोप अब सीबीआई ही तय कर सकती है. सीबीआई द्वारा विधायक के खिलाफ आरोप तय करने के बाद ही विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की गिरफ्तारी हो सकती है.
सरकार की ओर से आये जवाब पर हाई कोर्ट काफी नाराज हुआ। जिसके बाद हाई कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और वह अब शुक्रवार दो बजे तक अपना फैसला सुनाने को कहा है।