उन्नाव रेप केस मामले में पीड़िता ने अपना बयान सीबीआई कोर्ट में दर्ज कराया है। 5 घण्टे चली कोर्ट में कार्रवाई के बाद रेप पीड़िता ने कहा कि मुझे सीबीआई कार्रवाई पर पूरा भरोसा है और अब मुझे इंसाफ मिलेगा। अब तक की कार्रवाई से मैं संतुष्ठ हूँ। आज मेरा बयान कोर्ट में दर्ज हुआ है।
क्या है पूरा घटनाक्रम
गौरतलब है कि रेप पीड़िता का चाचा 19 जनवरी से सोशल मीडिया पर इंसाफ की गुहार लगा रहा था। लेकिन पूरी दुनिया में सोशल मीडिया (ट्विटर) पर खूब सुर्खियां बटोरने वाली यूपी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़िता के परिवार का कहना है कि अगर पुलिस ने तीन महीने पहले कार्रवाई की होती तो उनके परिवार का मुखिया जिंदा होता।
हालांकि पुलिस की लचर कार्रवाई के चलते पिछली 3 अप्रैल को पुलिस की निगरानी में भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह और उसके गुर्गों ने पीड़िता के पिता और चाचा को बुरी तरह पीटा था। पुलिस ने इस मामले में गंभीर रूप से घायल पीड़िता के पिता को जेल भेज दिया था। इसके बाद पीड़िता ने पिछली 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास के बाहर पूरे परिवार के साथ आत्मदाह का प्रयास किया।
9 अप्रैल को मौत हो गई पिता की मौत
इस मामले में पुलिस अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया तब तक जेल में हिरासत के दौरान रेप पीड़िता के पिता की 9 अप्रैल को मौत हो गई। तब मामले ने राष्ट्रीय स्तर पर तूल पकड़ लिया। इस मामले में सीएम योगी के निर्देश के बाद थाना प्रभारी माखी सहित 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। पुलिस ने इस केस में चार लोगों को गिरफ्तार किया। मंगलवार सुबह लखनऊ क्राइम ब्रांच ने भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उधर पुलिस ने सुरक्षा के बीच पीड़िता के परिवार का अंतिम संस्कार करवा दिया। जिलाधिकारी उन्नाव ने पीड़ित परिवार को मिलने के लिए बुलाया था। वहीं पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच के लिए भी पीआईएल दाखिल की।
SIT का गठन
मंगलवार को एडीजी कानून-व्यवस्था आनंद कुमार ने बताया कि उन्नाव गैंगरेप केस में यूपी सरकार ने SIT का गठन किया। इस मामले में भाजपा विधायक से भी पूछताछ होगी। वहीं पीड़ित लड़की के पिता की संदिग्ध हालत में मौत के बाद प्रमुख सचिव गृह ने पुलिस को फटकार लगाते हुए मामले की पूरी रिपोर्ट तलब की। जेल में विधायक की दखल का खुलासा हुआ है। विधायक कुलदीप सिंह का रिश्तेदार है जेल में सप्लायर है। सप्लायर के पास जेल में राशन, सब्जी सप्लाई का ठेका है। बताया जा रहा है कि सप्लायर से भी पूछताछ होगी।
यूपी पुलिस ने विधायक को पूरी तरह बचाने का किया प्रयास
मीडिया का दबाव बढ़ता देख यूपी पुलिस ने विधायक को पूरी तरह बचाने का प्रयास किया। बुधवार की रात विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने फौरन केस सीबीआई को दे दिया। डीजीपी ओपी सिंह और प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार ने प्रेसवार्ता कर अपनी सफाई दी। गुरुवार की शाम सीबीआई की टीम ने रेड मारनी शुरू की और सुबह तड़के आरोपी विधायक को गिरफ्तार कर लिया।
डीजीपी बोले-सरकार किसी को नहीं बचाना चाहती
पुलिस की भूमिका पर उठ रहे सवालों पर डीजीपी ने कहा कि अब तक तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की गई है। आगे भी इसी आधार पर की जाएगी। सरकार किसी को बचाने का प्रयास नहीं कर रही है। एसआईटी ने जिन पुलिस अफसरों को दोषी बताया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। डीजीपी ने कहा कि पीड़िता और उसके परिवार को मुकम्मल सुरक्षा उपलब्ध करा दी गई है। न तो उस पर कोई दबाव डाल सकता है, न ही कोई जांच प्रभावित कर सकता है।
राजा भैया के घर छिपा बैठा था आरोपी
सूत्रों के मुताबिक, कुलदीप राजाभैया के घर में छिपा बैठा था। वहां तक जाने की पुलिस की हिम्मत नहीं थी। पुलिस अधिकारियों के मानमनौवल के बाद भाजपा विधायक को लखनऊ पुलिस अपने साथ लाई। लखनऊ लाने के बाद विधायक को बीजेपी कार्यालय ले जाया गया। यहां एसएसपी दीपक कुमार और सीबीआई केअधिकारियों की मंत्रणा हुई। इसके बाद पुलिस और सीबीआई के अधिकारी एसएसपी आवास पर मीटिंग कर योजना बनाते रहे। जब सुबह तड़के सभी नींद की आगोश में थे उसे वक्त सुर्खियाँ बटोरने के लिए सीबीआई ने इंदिरानगर से गिरफतरी दिखाई। हालांकि सीबीआई और पुलिस किसी लफड़े में न फंसे इसलिए सभी का नंबर बंद होने और सरकारी गनर के जरिये विधायक तक पहुँचने का बयान देती रही।
बहादुर यूपी पुलिस को गिरफ्तार करने की नहीं थी ताकत
विपक्षियों का कहना है कि विधायक का रसूख इतना है कि खुद को दुनिया का नंबर वन कहने वाली बहादुर पुलिस की हिम्मत नहीं थी कि वह विधायक को गिरफ्तार कर सके। उन्नाव गैंगरेप मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सीबीआई जांच की अनुशंसा किए जाने के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारियों ने मुख्य आरोपी और बांगरमऊ सीट से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को शुक्रवार सुबह हिरासत में लिया है। सीबीआई के अधिकारी गैंगरेप के आरोपी बीजेपी विधायक को कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रहे थे।
कई धाराओं में दर्ज है मुकदमा
बता दें कि उत्तर प्रदेश शासन से आदेश जारी होने के बाद कुलदीप के खिलाफ उन्नाव के माखी थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376 ,506 और पॉक्सो ऐक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। शासन ने इस आदेश में इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा की थी, जिसे एजेंसी द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। इस आदेश में सरकार ने पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की थी।
एसआईटी की टीम ने सौंपी थी रिपोर्ट
सरकार के इस आदेश से पहले मामले की जांच के लिए बनाई गई विशेष जांच समिति ने भी पुलिस महानिदेशक को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। एसआईटी की रिपोर्ट के अलावा जिलाधिकारी उन्नाव और डीआईजी जेल ने भी इस मामले से जुड़ी एक रिपोर्ट शासन के पास भेजी थी, जिसके आधार पर सरकार ने विधायक कुलदीप सिंह और अन्य के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिये थे।
हाईकोर्ट ने कहा था कि यूपी में ध्वस्त हो चुकी है कानून-व्यवस्था
रेप कांड में पुलिस की ढिलाई और अभियुक्तों को बचाने की कोशिश पर तल्ख टिप्पणी करते हुए बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले से साफ है कि उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है, जिसे शुक्रवार दोपहर दो बजे सुनाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने सफाई दी कि आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ साक्ष्य मिलने पर ही कार्रवाई की जाएगी। अदालत के इस सवाल पर कि सरकार विधायक को गिरफ्तार करना चाहती है या नहीं, महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने कहा कि वह इस बारे में कोई बयान नहीं दे सकते हैं। यदि अदालत कोई आदेश देती है तो सरकार कार्रवाई करेगी।
मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले और न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की पीठ ने कहा कि पीड़िता ने 17 अगस्त को शिकायत दर्ज कराई थी कि 4 जून को विधायक और तीन लोगों ने उसके साथ रेप किया, लेकिन उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। एसआईटी रिपोर्ट के बाद विधायक पर प्राथमिकी दर्ज हुई। इससे पहले पीड़िता ने बहुत कुछ खो दिया। आत्मदाह की कोशिश की, उसके पिता की हत्या हो गई। पुलिस क्या करती रही? जबकि एसआईटी रिपोर्ट में है कि पहली नजर में पीड़िता के आरोप विश्वसनीय हैं।